सत्य खबर जींद, महाबीर मित्तल: जिला एवं सत्र न्यायधीश-कम- चेयरमैन सुश्री अराधना साहनी व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-कम- सुश्री रेखा के मार्गदर्शन में अधिवक्ता नरेश कुमार व कृष्ण कुमार द्वारा ऑनलाईन कानूनी जागरूकता कैम्प का आयोजन किया गया। अधिवक्ताओं ने आमजन से आग्रह किया कि वे घरों में रहकर ही लोकडाउन की पालना करें। बहुत जरूरी कार्य होन पर ही घरों से बाहर निकलें। बेशक कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई हो फिर भी हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। लॉकडाउन की पालना ही कोरोना संक्रमण की चैन तौडने के लिए कारगर साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगवाने के लिए सरकार द्वारा गाईडलाइन की पालना करते हुए टीकाकरण जागरूकता कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है।
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उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव का एकमात्र उपाए सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 नियमों का पालना करना है। इसलिए आमजन इसकी गम्भीरता को देखते हुए मास्क का प्रयोग करें व साबुन से बार- बार हाथ धोते रहे या सैनिटाईजर का प्रयोग अवश्य करें। घर से बिना जरूरी कारण बाहर ना निकले, दिवारों व ग्रिल को छूने से बचे तथा घर आते ही साबुन से हाथ धोंये। सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों की पालना करें तथा प्रशासन का सहयोग करें। कोरोना नियमों का पालन करते हुए एक- दूसरे का सहयोग करे। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता नवजीत सिंह द्वारा ऑनलाईन जागरूकता कैम्प का आयोजन किया गया। इस ऑनलाईन कैम्प से जुड़े सभी व्यक्तियों को कोविड नियमों की जानकारी दी गई।
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