सत्य खबर
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 संक्रमण काे देखते हुए विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने के लिए जरूरी हिदायतें व मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की है। इनका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि जारी हिदायतों के जरिए विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक, खेल-कूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों व अन्य समारोह के दौरान निर्धारित मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
परिस्थिति अनुसार यह क्षमता 100 या इससे कम भी की जा सकती है। खुले स्थल पर यह अनुमति 500 व्यक्तियों की होगी। समारोह आयोजकों को पहले डीसी से ऐसे कार्यक्रमों के लिए अनुमति लेनी होगी।
प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था अनिवार्य: डीसी ने बताया कि समारोह स्थल के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग व हैंडवॉश की व्यवस्था अनिवार्य है। कोविड-19 के लक्षणों वाले व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। संस्थान में कार्य करने वाले स्टाफ व आगंतुकों काे मास्क पहनने पर ही प्रवेश की अनुमति होगी।
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