सत्य खबर, मुकेश बघेल, पलवल
रिटर्निंग अधिकारी नगर परिषद पलवल एवं एसडीएम वैशाली सिंह ने नगर परिषद पलवल में अध्यक्ष व सदस्य पद होने वाले चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, पारदर्शी एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए सभी प्रत्याशियों से आह्वान किया कि वे चुनाव में आदर्श आचार संहिता की पालना करें। प्रत्याशियों द्वारा रैली,रोड शो,लाउडस्पीकर,प्रचार वाहन, एजेंट,निजी संपत्ति पर प्रचार सामग्री लगाने आदि की लिखित अनुमति लेनी अनिवार्य है।
रिटर्निंग अधिकारी वैशाली सिंह ने शनिवार को लघु सचिवालय के कांफे्रस हॉल में नगर परिषद चुनाव के प्रत्याशियों के साथ बैठक कर चुनाव प्रक्रिया व चुनाव आदर्श आचार संहिता की पालना से संबंधित सभी आवश्यक जानकारियों से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि बैनर व अन्य प्रचार सामग्री को प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाए गए स्थान पर ही लगवाए। उन्होंने कहा कि सरकारी,अद्र्ध सरकारी संपत्ति पर प्रचार सामग्री लगाना मना है। निजी संपत्ति पर प्रचार सामग्री लगाने के लिए संपत्ति स्वामी से लिखित अनुमति लेनी अनिवार्य है तथा अनुमति की प्रति रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में जमा करवानी होगी।
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उन्होंने सभी प्रत्याशियों को अच्छे माहौल में चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने व आदर्श आचार संहिता का पालन करने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों द्वारा रैली,रोड शो,लाउडस्पीकर,प्रचार वाहन, एजेंट,निजी संपत्ति पर प्रचार सामग्री लगाने आदि की लिखित अनुमति लेनी अनिवार्य है। इसके अलावा सभी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव के दौरान होने वाले खर्च का पूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव में खर्च की सीमा 16 लाख रुपए व सदस्य पद के लिए तीन लाख 50 हजार रुपये की सीमा निर्धारित है। उम्मीदवार के नामांकन के साथ ही खर्च का रिकार्ड आरंभ हो जाता है। चुनाव के दौरान इस्तेमाल होने वाली सामग्री के रेट निर्धारित है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के सभी प्रकार के खर्चों पर व खर्च निगरानी कमेटी द्वारा नजर रखी जाएगी। उम्मीदवार द्वारा खर्च रजिस्टर में लापरवाही करने पर नोटिस दिया जाएगा। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपने-अपने खर्च का रजिस्टर नियमित रूप से अपडेट करें और प्रतिदिन चुनाव में होने वाले खर्च का ब्यौरा चुनावी खर्च की लेखा टीम के पास कमरा 205 लघु सचिवालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा की नगर परिषद के लिए 19 जून को होने वाले मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के 48 घंटे पहले 17 जून की शाम 6 बजे प्रचार बंद हो जाएगा।
इस मौके पर अकाउंट ऑफिसर ने उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का विवरण व बिल संबंधित सभी जानकारियां दी। उन्होंने उम्मीदवारों को निर्धारित खर्च के बारे में बताया उन्होंने कहा कि अगर कोई उम्मीदवार निर्धारित खर्च से ज्यादा खर्च करता है चुनाव आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
इस अवसर पर ऑब्जर्वर (एक्सपेंडिचर)हनीश गुप्ता, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी मनोज यादव सहित नगर परिषद अध्यक्ष व सदस्य पद के उम्मीदवार तथा चुनाव संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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