सत्यखबर, मुंबई
क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत याचिका पर मुंबई के सेशंस कोर्ट में आज फिर सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) अनिल सिंह ने कहा कि मैं हाईकोर्ट में शौविक चक्रवर्ती के फैसले का एक भाग पढ़ना चाहता हूं। उस मामले में तर्क यह था कि ड्रग्स की कोई जब्ती नहीं हुई, लेकिन हमारे मामले में जब्ती हुई है।हाई कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि आरोपी जांच में एक महत्वपूर्ण कड़ी था और यह कि वहां पैसों का लेनदेन था। अदालत ने माना था कि NDPS के तहत सभी जमानती अपराध गैर जमानती हैं। कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई रिकवरी नहीं हुई तो भी आप ड्रग डीलर्स के संपर्क में थे, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती। मौजूदा मामले में ड्रग डीलर हैं आचित और शिवराज, जिनके संपर्क में आरोपी थे।
इससे पहले बुधवार को करीब 3 घंटे सुनवाई चली, लेकिन बहस पूरी नहीं हो पाई थी। इस दौरान बचाव पक्ष ने आर्यन को जमानत दिलाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पंचनामे से लेकर आरोपियों पर लगाई धाराओं पर बहस की, वहीं NCB ने जमानत का विरोध करते हुए अपना पक्ष रखा।
आर्यन की ओर से वरिष्ठ वकील अमित देसाई और NCB की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) अनिल सिंह ने अपना पक्ष रखा। ASG ने कहा, ‘ इस मामले में एक आरोपी की भूमिका को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। NCB के पास यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि आर्यन विदेशों में कुछ लोगों के संपर्क में थे, जो ड्रग्स की अवैध खरीद के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा लगता है। आर्यन से संबंधित कुछ अंतरराष्ट्रीय संबंधों का पता लगाया है जो पहली नजर में अवैध दवा खरीद की ओर संकेत करते हैं।
ASG ने कहा कि आर्यन काफी प्रभावशाली हैं और जमानत पर रिहा होने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ या उनके कानून से भागने की आशंका है। आर्यन और अरबाज मर्चेंट को अंतरराष्ट्रीय क्रूज ग्रीन मुंबई में पकड़ा गया, जहां वे बिना एमवी एम्प्रेस कार्ड के प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इन सभी पहलुओं का पता लगाने के लिए जांच जरूरी है। गुरुवार को आर्यन खान समेत पांच अन्य आरोपियों को क्वारैंटाइन सेल से शिफ्ट करके कॉमन सेल में ट्रांसफर कर दिया गया। ऑर्थर रोड जेल के अधीक्षक नितिन वायचल ने कहा कि आर्यन को घर का खाना नहीं दिया जा रहा है। उन्हें नियम के अनुसार अब कॉमन बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है।NCB ने कहा कि आर्यन और एक अन्य आरोपी ने अरबाज से ड्रग्स खरीदी थी। NCB ने कोर्ट में वॉट्सऐप चैट भी रखी और दावा किया कि इस चैट की जांच से पता चला है कि ड्रग्स मामले में आर्यन खान की अहम भूमिका है।
ये भी पढ़ें… विधानसभा चुनावों को लेकर हुई भाजपा की वार रूम मीटिंग
उनके मामले को अलग नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये सभी रेव पार्टी का हिस्सा थे। वहीं आर्यन के वकील ने दलील दी कि उनके क्लाइंट के पास से किसी तरह का ड्रग्स नहीं मिला था।NCB ने अदालत को बताया कि आर्यन और अरबाज को ड्रग्स तस्कर अचित कुमार और शिवराज चरस सप्लाई करते थे। इस पर आर्यन के वकील देसाई ने तर्क दिया कि NCB बार-बार ड्रग्स और नकदी के बारे में बात कर रही है, लेकिन आर्यन के पास से कुछ भी नहीं मिला। आर्यन से न तो चरस, न ही एमडी या कोई गोलियां या नगदी जब्त की गई और NCB ने अरबाज से सिर्फ 6 ग्राम चरस जब्त की है।आर्यन के वकील अमित देसाई ने आर्यन के कबूलनामे को भी जबरदस्ती लिया गया बयान बताया है। देसाई ने कहा कि NCB कह रही है कि आर्यन ने कबूल किया है कि वे अरबाज के साथ चरस लेने वाले थे, लेकिन अदालत यह भी जानती है कि चीजों को कैसे स्वीकार कराया जाता है।
Aluminium scrap pyrolysis Aluminium scrap surface treatments Scrap metal recovery and recycling yard
Metal refuse reclamation Ferrous commodity trading Iron scrap reclaiming and reuse
Ferrous material handling tools, Iron scrap preparation, Scrap metal reprocessing facility
Scrap metal recovery and utilization Ferrous material inventory control Iron scrapping facilities
Ferrous material digitalization, Iron scrap reprocessing services, Metal waste shearing