सत्यखबर चंडीगढ़ (अशोक छाबड़ा) – सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वर्ष 2010 में चयनित 1983 शारीरिक शिक्षकों (पीटीआइ) की भर्ती रद किए जाने के बाद अब 1035 इंग्लिश टीजीटी (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर) की भर्ती प्रक्रिया रद करने की तैयारी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कानूनी अड़चनों और बदले नियमों का हवाला देते हुए मुख्य सचिव को इस भर्ती प्रक्रिया को रद करने की सिफारिश की है। वर्ष 2015 में एचएसएससी ने मेवात और शेष हरियाणा काडर के लिए टीजीटी इंग्लिश के एक हजार से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी जिसमें शैक्षणिक योग्यता संबंधी नियमों को लेकर हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई।
तभी से यह भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई है। अब नए नियमों के अनुसार साक्षात्कार का सिस्टम खत्म हो गया है और सामाजिक-आर्थिक आधार पर अलग से अंक दिए जाते हैं, ऐसे में इस भर्ती प्रक्रिया पर नया विवाद खड़ा हो सकता है। इससे बचने के लिए विगत 20 मार्च को एचएसएससी ने एडवोकेट जनरल कार्यालय से भी राय मांगी थी। एजी ऑफिस ने भी कानूनी अड़चनों का हवाला देते हुए भर्ती प्रक्रिया को रद करने और नए सिरे से आवेदन मांगने की सिफारिश की थी। इसके बाद अब कर्मचारी चयन आयोग के सचिव ने मुख्य सचिव को पत्र लिख भर्ती प्रक्रिया को रद कर नए सिरे से पद विज्ञापित करने पर राय मांगी है।
अब कच्चे कर्मचारियों को तीन लाख तक की आॢथक मदद
प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों में एडहॉक, दैनिक वेतन भोगी, अनुबंध आधार पर लगे कच्चे कर्मचारियों को तोहफा दिया है। अब इन कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में एक्सग्रसिया के तहत तीन लाख रुपये तक की आॢथक मदद मिलेगी। सफाई कर्मचारियों के मामले में शहरी निकाय विभाग के कार्यकारी अधिकारी तथा सचिव और अन्य मामलों में जिला उपायुक्तों को एक्सग्रेसिया का लाभ देने के लिए अधिकृत किया गया है।
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