सत्यखबर पलवल (मुकेश बघेल) – शहर थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि बताया कि एक 33 वर्षीय पीडि़त महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि दिसंबर वर्ष 2013 में पड़ोसी ने उसके साथ मारपीट की थी। जिस संबंध में पीडि़ता के पड़ोसी को दो वर्ष की सजा हुई थी। उसके बाद जून वर्ष 2014 में पीडि़ता का पड़ोसी उसके पास आया और केस वापस लेने की धमकी दी। जब पीडि़ता ने केस वापस लेने से मना किया तो उसने (पड़ेसी ने) फिर पीडि़ता के साथ मारपीट की लेकिन उस समय पीडि़ता गर्भवती थी और मारपीट के कारण गर्भ में ही उसके बच्चे की मृत्यु हो गई। जिसका मामला फिर से अदालत में विचारधीन चल रहा है।
पीडि़त जब अपने केस के संबंध में अदालत में आती-जाती तो उसकी जान-पहचान एसडीएम कोर्ट के सुपरीडेंट राधेश्याम से हो गई। जान-पहचान का फायदा उठाकर राधेश्याम ने लगभग डेढ़ वर्ष से पीडि़ता के घर आना-जाना बना लिया। जब पीडि़ता का पति घर से बाहर रहता तो राधेश्याम उसके साथ रेप करता और किसी को बताने पर उसके बेटे व पति को जान से मारने की धमकी देता। 12 जुलाई को राधेश्याम ने पीडि़ता से कहा कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट में उसका वकील जानकार है और तुम्हारे केस की अपील चंडीगढ़ से करवाता हुं। राधेश्याम उसी दिन शाम छह-सात बजे अपनी गाड़ी में पीडि़ता को चंडीगढ़ ले गया।
सरकारी आवास पर राधेश्याम ने उसी रात लगभग एक बजे पीडि़ता के कमरे में जाकर रेप किया। अगले दिन वकील से मिलवाया और वापस पीडि़ता के निवास पर लाकर छोड़ दिया। पीडि़ता की तबीयत खराब थी तो उसने घर में रखी पीसीएम गोली खा ली। जिससे उसकी तबीयत अधिक खराब हो गई। जिसके बाद पीडि़ता के पति ने उसे अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल कराया। जब पीडि़ता पूर्णरुप से ठीक हो गई तो उसने राधेश्याम की करतुत के बारे में अपने पति को बताया और पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने पीडि़ता की शिकायत के आधार पर उसका मैडिक़ल कराकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन आरोपी फिलहाल पुलिस गिरफ्त से बाहर है जिसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
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