सत्य खबर, दिल्ली
ऐसे लोग जो दिव्यांग हैं और जिनकी उम्र 65 वर्ष से ऊपर है ऐसे लोगों को आधी सजा में छोड़ देना चाहिए इसके बारे में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को कई बार फटकार भी लगाई थी कि ओमप्रकाश चौटाला के पैरामीटर पूरे हैं लेकिन उन्हें रिहा क्यों नहीं किया जा रहा । ईमेल के द्वारा रिहाई के लिए कम्युनिकेशन प्राप्त हुआ है ।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे जिसमें कहा गया था जेलों को किस प्रकार से डीकन्जेस्ट किया जाए यानी भीड़ को कम किया जाए ,उसको देखते हुए राज्य सरकारों ने अपने-अपने नियम बनाए दिल्ली सरकार ने स्पेशल रिमिशन का एक नियम बनाया ऐसे लोग जिनकी 10 साल की सजा है और उनके साडे 9 साल पूरे हो चुके हैं तो ऐसे व्यक्तियों को छोड़ दिया जाए उस का हवाला देते हुए दिल्ली तिहाड़ जेल द्वारा ऑफिशियली जानकारी हमें दी गई की ओम प्रकाश चौटाला की स्पेशल रिमिशन मंजूर कर दी गई है।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने जिरह के दौरान यह माना था कि रिहाई के लिए जो पैरामीटर है वह फुलफिल हो रहे हैं ऐसी सूरत में ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई बनती है समय-समय पर ओम प्रकाश चौटाला की इमरजेंसी पैरोल को एक्सटेंड भी किया गया था। जब भी कोरोनावायरस से हालात थोड़े नॉर्मल होते हैं कागजी कार्रवाई जल्द पूरी कर ली जाएगी
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