सत्यखबर,महेन्द्रगढ प्रीतम शेखावत
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशभर लॉक डाउन 3 मई तक लागू किया है। लोक डाउन में अभी ढील नहीं है। कड़ी शर्तों के साथ कुछ गतिविधियां शुरू करने की छूट है। यह भी केवल जिला प्रशासन द्वारा अनुमति के बाद ही है। अभी भी देश में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट लागू है। अगर कोई भी नागरिक बिना वजह सड़कों पर घूमता मिलता है तो उसके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज होगा।
उपायुक्त जगदीश शर्मा ने यह जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा 3 मई तक लोक डाउन की घोषणा की गई है। 20 अप्रैल से कुछ गतिविधियों को नई गाइडलाइन के अनुसार शुरू करने के लिए कहा गया था।डीसी ने कहा कि इन सभी गतिविधियों के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर मंजूरी व पास के लिए आवेदन करना होगा। जिला प्रशासन द्वारा गठित कमेटी इन आवेदनों पर लोकडाउन को ध्यान में रखते हुए फैसला लेगी। अगर यह कमेटी किसी को गतिविधियां शुरू करने की इजाजत भी देगी तो सभी शर्तें माननी होंगी। इसकी इजाजत के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा तथा उसे ऑनलाइन ही इसकी इजाजत दी जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की गतिविधियों को शुरू करने के लिए कोई भी नागरिक अपना आवेदन लेकर किसी भी कार्यालय में न जाए।
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उपायुक्त ने कहा कि 3 मई तक जिला में धारा 144 लागू रहेगी। पांच या इससे अधिक नागरिक एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। अगर कोई भी नागरिक इन आदेशों की पालना नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी प्रकार सभी शहरों व गांवों में ठीकरी पहरे भी आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार की ड्यूटी में कोताही बरतने वाले को बख्शा नहीं जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिले में किसी भी प्रकार की गतिविधि व व्यवसाय के लिए निर्धारित शर्तों के साथ मंजूरी के बाद ही शुरू किया जाएगा। अगर कहीं ऐसी गतिविधियां मिलती हैं तो इंसीडेंट कमांडर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगा। उन्होंने बताया कि अपने अपने-अपने क्षेत्र के एसडीएम कोविड-19 की रोकथाम के लिए इंसिडेंट कमांडर लगाए गए हैं।
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