नए आदेश के मुताबिक जिला में शादी व अन्तिम संस्कार में शामिल हो सकते है 11 व्यक्ति
नियमों की अवहेलना करने वालों पर होगी कार्रवाईः जिलाधीश डॉ आदित्य दहिया
सत्य खबर, जींद, महाबीर मित्तल: कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन डॉ आदित्य दहिया ने जिला में 1० मई से आगामी 17 मई सुबह 5 बजे तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत नई पाबंदिया लगाई गई है। उन्होंने कहा कि जिला में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए साप्ताहिक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नियमों को प्रभावी रूप से क्रियांवित करने के लिए प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये गए है कि जिला में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नए नियमों की अक्षरसः पालना की जाए। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश भर में एक सप्ताह का और महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नियमों को और सख्ताई के साथ लागू करवाने के दिशा निर्देश जारी किये है। उन्होंने बताया कि नए आदेशों के तहत जिला में होटल,बारातघर ,धर्मशाला आदि में शादियां करने पर पूर्ण पाबंदियां रहेंगी,व्यक्ति अब अपने घर पर ही 11 व्यक्तियों तक की उपस्थिति में शादी कर सकेंगे। इसी प्रकार व्यक्ति के अन्तिम संस्कार में 11 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होन पर भी पाबंदि रहेगी। उन्होंने कहा कि जिला में उक्त आदेशों की पालना के लिए प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं।
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उपायुक्त डॉ आदित्य दहिया ने कोरोना संक्रमण फैलाव को रोकने के उद्देश्य के दृष्टिगत जिला वासियों से अपील की है कि वे अपने घरों में रहें और महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नियमों की पालना करें। उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक को उक्त इस अवधि में पैदल या किसी वाहन से सडक़ पर या सार्वजनिक स्थान पर घूमने की अनुमति नहीं होगी। महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी आदेश में लॉ एंड आर्डर या आपात सेवाओं में तैनात अधिकारी अथवा कर्मचारीए म्यूनिसिपल सेवाएंए पुलिसए सेनाध्सीएपीएफ के वर्दीधारी कर्मचारीए स्वास्थ्यए बिजलीए अग्निशमनए कोविड.19 के अंतर्गत काम कर रहे सरकारी कर्मचारीए इस अवधि के दौरान पहचान पत्र दिखाकर उन्हें आने.जाने में छूट मिल सकेगी। स्वास्थ्यए सम्बंधित सेवाएं रहेंगी जारी रू जिलाधीश ने बताया कि जिला में स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कार्य इस दौरान निरंतर जारी रहेंगे। मेडिकल स्टोरए मेडिकल उपकरण सहित लैब आदि खुली रहेंगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी टूटे हुए पेड उठा सकगें उनको भी लॉकडाउन के नियमों में छूट रहेगी।
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