सत्यखबर, मुंबई
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में जमानत की अर्जी पर बुधवार को सुनवाई है । सुनवाई दोपहर दो बजे होनी है. मुंबई के किला कोर्ट से जमानत की अर्जी नामंजूर होने के बाद आर्यन खान ने सेशन कोर्ट का रुख किया है। विशेष नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस अधिनियम के तहत सोमवार को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। एनसीबी ने कोर्ट से अपील की थी कि उसे रिपोर्ट तैयार करने के लिए 2-3 दिनों का वक़्त दिया जाए। इसके बाद कोर्ट ने आर्यन खान की बेल की अर्जी पर सुनवाई 13 अक्टूबर तक टाल दी थी। इस बीच एनसीबी इस मामले में कोर्ट में पेश करने के लिए अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है । एनसीबी की पूरी कोशिश है कि आर्यन खान को बेल ना मिले । दूसरी तरफ आर्यन खान के वकील उन्हें जमानत दिलाने के लिए दस दमदार दलीलें दे रहे हैं । जानिए वे कौन सी दस दलीलें हैं जो आर्यन को जमानत दिलाने के लिए दी जा रही हैं।
आर्यन खान के पक्ष में उनके वकील का तर्क है कि उन्हें झूठा फंसाया गया है और वे निर्दोष हैं । आर्यन के पक्ष में कहा जा रहा है कि उनके पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है । आर्यन खान के फेवर में जो तीसरी दलील दी जा रही है वो यह कि उनके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह सिद्ध कर सके कि वे किसी भी तरह की नशीली चीज लेने, बनाने, खरीद-बिक्री या उसकी तस्करी में लिप्त रहे हैं, ना ही ऐसा कोई साक्ष्य है जो यह सिद्ध कर सके कि वे ऐसे किसी शख्स की मदद या उन्हें शरण दे रहे थे जो इन कामों में लगा हुआ है । चौथी दलील आर्यन खान के ड्रग्स तस्करों के साथ वाट्स अप चैट को लेकर है । जमानत याचिका में कहा गया है कि चैट से जुड़े किसी भी मामले का क्रूज ड्रग्स पार्टी वाले मामले से कोई संबंध नहीं है। पांचवी दलील यह दी गई है कि आर्यन खान के पास से ड्रग्स बरामद ही नहीं हुआ है और आरोप सिद्ध हुए बिना NDPS अधिनियम, 1985 की धारा 37(1) लागू नहीं होता है. धारा 37 गंभीर अपराधों के लिए होती है जो संज्ञेय और गैर-जमानती किस्म के होते हैं। इस अधिनियम से जुड़े आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है ।
आर्यन खान के पक्ष में छठी दलील यह दी जा रही है कि यह केस ज्यादा से ज्यादा ड्रग्स की खपत के दायरे में आता है. इस केस में अधिकतम एक साल की क़ैद या जुर्माना या दोनों की सज़ा का प्रावधान है. आर्यन खान के लिए यह भी कहा गया है कि अन्य आरोपियों से भी आर्यन खान के खिलाफ कोई रिकवरी नहीं हुई है. आठवीं दलील यह है कि आर्यन खान का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं है जिसमें आर्यन खान द्वारा ड्रग्स लेने की बात हो या कोई और अपराध में लिप्त होने की बात साबित हो सके. आखिरी दो दलीलें जो आर्यन खान की जमानत के लिए दी जा रही हैं वो ये हैं कि वे इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं. उनका परिवार मुंबई में स्थायी रूप से बसा हुआ है. उनके फरार होने या जमानत मिलने पर उस आजादी का गलत इस्तेमाल करने की कोई संभावना नहीं है. वे एक अहम बॉलीवुड अभिनेता के बेटे हैं और खुद भी अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से फिल्म मेकिंग में बैचलर की डिग्री ले चुके हैं.
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लेकिन NCB का कहना है कि आर्यन खान के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं
इन दलीलों से बिलकुल अलग एनसीबी अधिकारियों का कहना है कि भले ही आर्यन खान के पास से ड्रग्स रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन उनके पास ऐसी कई वजहें हैं जिनके आधार पर वे आर्यन खान की जमानत का विरोध करेंगे. अधिकारियों ने कहा कि ऐसे बयान हैं कि, ‘हम दोनों पी रहे थे, हम दोनों थे,’ यानी किसी ने ड्रग्स उपलब्ध करवाया, कोई ड्रग्स पैडलर के संपर्क में था, किसी ने मैन्यूफैक्चर किया. एनसीबी का कहना है कि आर्यन की इस पूरे मामले में भागीदारी से जुड़े सबूत वे कोर्ट के सामने पेश करेंगे.
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