गेहूं के अवशेष जलाने पर धारा 144 के तहत रोक: डॉ आदित्य दहिया
सत्यखबर, जींद: जिलाधीश डॉ. आदित्य दहिया ने कहा कि खेतों में किसानों द्वारा गेहूं कटाई का सीजन चल रहा है। ऐसे में कुछ किसानों द्वारा कंबाईन से और कुछ द्वारा हाथों से गेहूं की कटाई की जा रही है। ऐसे समय में अगर खेतों में बचे हुए गेहूं के अवशेषों को आग लगाते हैं तो इससे धुआं एवं स्मॉग फैलता है जिससे मानव जीवन को खतरा रहता है और पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। फसल अवशेषों को जलाने से भूमि के मित्र कीट मर जाते हैं और उर्वरा शक्ति कम हो जाती है जो फसल की पैदावार पर भी प्रभाव डालती है। जिलाधीश ने कहा कि जनहित को ध्यान में रखते ,जिला जींद की सीमा में भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत गेहूं की फसल के अवशेषों को जलाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई जाती है। यह आदेश आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत वायु बचाओ एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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