सत्य खबर
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के मामले में झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने राजद नेता लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में जमानत दे दी है। कोर्ट ने दुमका ट्रेजरी से फर्जी निकासी से जुड़े मामले में शनिवार को सुनवाई की। पूरा मामला साल 1995-96 से जुड़ा हुआ है। इस केस में लालू यादव के अलावा पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा सहित 30 और लोग आरोपी हैं।
आपको बता दें कि यह मामला दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच दुमका ट्रेजरी से 13.13 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकालने का है। इस केस में 11 मई 2000 को पहली चार्जशीट दाखिल की गई थी। लालू के खिलाफ चारा घोटालों के 6 मामले दर्ज हैं, जिसमें से तीन मामलों में सजा सुनाई दी गई है। यह चौथा मामला है, जिसमें हाईकोर्ट से जमानत मिली है। लालू को चारा घोटाले के पहले मामले में साल 2013 में 5 साल की सजा सुनाई गई थी।
वहीं घोटाले के दूसरे केस में लालू को 23 दिसंबर 2017 को दोषी ठहराते हुए साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी। तीसरे मामले में लालू को चाईबासा ट्रेजरी से अवैध रकम निकालने के लिए पांच साल की सजा दी गई थी। दुमका ट्रेजरी मामले में जमानत मिलने के बाद अब लालू प्रसाद यादव जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि चाईबासा और देवघर ट्रेजरी से अवैध रकम निकाली मामले में उनको पहले ही जमानत मिल चुकी है।
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