जींद, महाबीर मित्तल
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री रेखा ने पैनल अधिवक्ताओं के साथ बैठक की। प्राधिकरण की सचिव ने मीटिंग के दौरान अधिवक्ताओं से आह्वान किया कि जिस भी केस में पैनल अधिवक्ता को नियुक्त किया गया है, वो उसमें गुणवत्ता पूर्वक पैरवी करें। विशेष रूप से जिन केसों में अभियुक्त कारागार में है, और केसों में बंदियों से मुलाकात सुनिश्चित की जाए तथा केसों की पैरवी के समय भी पूरा ध्यान दिया जाए। अधिक से अधिक पात्र लोगों तक मुफत कानूनी सहायता का संदेश पंहुचाया जाए।
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पैनल अधिवक्ताओं के प्रशनों का जवाब देते हुए प्राधिकरण सचिव ने कहा कि यदि किसी भी केस की पैरवी के दौरान अधिवक्ता को किसी परेशानी का सामना करना पडता है तो वह नि:संकोच जिला विधि सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क कर सकता है ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकार का कोई दस्तावेज जो कि केस की पैरवी या जमानत लगाने के लिए आवश्यक है और पैनल अधिवक्ता प्रयत्न करने के बावजुद भी प्राप्त करने में असमर्थ है, ऐसे में अधिवक्ता को वह दस्तावेज उपलब्ध करवाने में जिला विधिक सेवा हस्तक्षेप कर अनुसंधान अधिकारी से वह दस्तावेज प्राप्त करवाने में पूरा सहयोग करेगा ताकि किसी भी व्यक्ति के संवेधानिक अधिकारो का हनन न हो और उसके संवेधानिक अधिकारों की रक्षा हो सके।
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