सत्य खबर जींद, महाबीर मित्तल: जिला एवं सत्र न्यायधीश-कम- चेयरपर्सन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री अराधना साहनी व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी- कम- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री रेखा के मार्गदशर्न में रामगढ़ में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। अधिवक्त मोनू नेहरा ने बताया कि माता- पिता तथा सीनियर सिटिजन की देखभाल करने की जिम्मेदारी उनके बेटा- बेटी व परिजनों पर होती है। उनकी मृत्यु पर उनकी सम्पत्ति पर हक रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। माता- पिता तथा सीनियर सीटिजन एक्ट 2००7 तथा 125 के तहत उपरोक्त किसी भी गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी है। अगर कोई बेटा- बेटी या पोता- पोती अपने दादा- दादी की देखभाल नहीं करते तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करके गुजारा भत्ता के आदेश सक्षम न्यायलय द्वारा पारित किए जा सकते है। सीनियर सीटिजन को काफी मूलभूत सुविधाएं तथा अधिकार प्रदान किए गए है जैसे कि आयकर में छूट, बस व रेलवे कियाए में छूट, पासपोर्ट बनवाने में पुलिस वैरिफिकेशन में छूट , सरकारी अस्पतालों में अलग लाईन की व्यवस्था, हवाई जहाज यात्रा में स्पेशल छूट, बैकों में तथा जीवन बीमा में एक मुस्त राशि जमा करवाकर प्रतिमाह पैंशन प्राप्त करने की योजना इत्यादि का प्रावधान है।
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