सत्य खबर,चंडीगढ़
हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव और अंबाला रेंज के आईजी रहे वाई पूरन कुमार के बीच हुआ विवाद अब खत्म होता नजर आ रहा है। आईजी वाई पूरन कुमार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी दायर याचिका वापस लेने की अपील की है। जिसके बाद हाईकोर्ट में अर्जी को स्वीकार करते हुए मामले को खारिज कर दिया।
बता दें कि 19 मई 2021 को वाई पूरन कुमार ने डीजीपी के मनोज यादव के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए एसपी अंबाला को शिकायत दी थी।अंबाला छावनी के सदर थाने में डेली डायरी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी। जिला अटॉर्नी की कानूनी राय लेने के बाद जांच का जिम्मा अंबाला छावनी के डीएसपी रामकुमार को सौंपा गया था।
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हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद भी पुलिस विभाग ने डीएसपी की जांच रिपोर्ट को ही आधार बनाया था, जबकि आईजी जांच न हो इसे स्टे करवाने के पक्ष में थे। इस बीच आईजी ने दूसरी याचिका दायर कर दी थी। दूसरी याचिका में डीजीपी, एसपी अंबाला और डीएसपी को पार्टी बनाया गया था।याचिका में डीएसपी की जांच पर सवाल उठाए थे। जांच रिपोर्ट की तारीखों में बदलाव करने की भी बात कही गई थी। आईजी ने कहा था 28 मई को डीएसपी ने ईमेल कर आईजी वाई पूरन कुमार का पक्ष जाना। जिसके 4 घंटे बाद जवाब दे दिया गया। वहीं 28 मई को ही जांच रिपोर्ट तैयार कर एसपी को भेज दी गई और एसपी ने इस रिपोर्ट को 28 मई को ही फाइल कर दिया। एक ही दिन में जांच रिपोर्ट बनने से लेकर फाइल होने पर सवाल उठाए गए थे। इस मामले में अभी याचिका को खारिज कर दिया गया। वहीं वाई पूरन सिंह ने याचिका वापस ले ली है।
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