सत्य खबर
केरल उच्च न्यायालय ने तिरुअनंतपुरम हवाई अड्डा अडानी एंटरप्राइजेज को पट्टे पर देने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर राज्य सरकार और अन्य की याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और सीएस डियाज की खंडपीठ ने हवाईअड्डा पट्टे पर देने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार और अन्य की दलीलों को नामंजूर कर दिया। केरल सरकार ने इस मामले में स्थगन आदेश के लिए 21 अगस्त को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
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राज्य सरकार ने केरल में सर्वदलीय बैठक के बाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। सर्वदलीय बैठक में केंद्र सरकार से फैसले को वापस लेने की मांग की गई थी। इससे पहले पिछले साल उच्च न्यायालय ने केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह विचार करने योग्य नहीं है। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को रद करते हुए उससे इसकी मेरिट पर विचार करने को कहा।
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