सत्य खबर, नई दिल्ली
कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगे में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में चार आरोपियों के खिलाफ हत्या , दंगा और आपराधिक साजिश रचने का आरोप तय किया है । एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत की बेंच ने कहा कि ये एक सुनियोजित हमला था। कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया, उनमें अनवर हुसैन, शाहरुख, खालिद अंसारी और कासिम शामिल हैं ।
इन चारों पर आरोप है कि उन्होंने 25 फरवरी 2020 को दीपक नामक शख्स के साथ निर्ममता से मारपीट की थी, जिससे उसकी मौत हो गई । कोर्ट ने चारों के खिलाफ आरोप तय करते हुए कहा कि आरोपी घटनास्थल पर दंगा करने और दीपक की हत्या के मकसद से मौजूद थे. कोर्ट ने कहा कि ये एक सुनियोजित हमला था ।
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इस मामले के चश्मदीद गवाह सुनील कुमार ने घटना का पूरा विवरण दिया है, जिसमें बताया कि मुस्लिमों की हथियारबंद भीड़ में ये आरोपी मौजूद थे । 25 फरवरी 2020 को मुस्लिम समुदाय की भीड़ करदमपुरी से आयी और अल्लाह हो अकबर का नारा लगाते हुए गोकलपुर पुलिया पार करने की कोशिश कर रही थी । इस भीड़ ने दीपक को पकड़ लिया और उसे निर्ममता से मार डाला ।
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