सत्यखबर,नई दिल्ली
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गैंगरेप के मामले में झूठे तरीके से फंसाने और केस खत्म करने के बहाने आठ लाख रुपए की मांग करने के मामले में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को दोषी करार दिया है। स्पेशल जज किरण बंसल ने कहा कि भ्रष्टाचार एक ऐसी महामारी है जो देश के कोने-कोने में फैला है और यह देश को विकसित देश के रुप में उभरने से रोक रहा है।कोर्ट ने जहांगीरपुरी थाने के तत्कालीन एसएचओ सहबाहु यादव और हेड कांस्टेबल दिलीप सिंह चौहान को चार साल की कैद और साढ़े तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया।
कोर्ट ने कहा कि कोर्ट ऐसे लोगों का बचाव नहीं कर सकती है जो कानून की पवित्रता का दुरुपयोग और उल्लंघन करते हैं। मामला 2009 और 2010 का है। नरेश गुप्ता नामक व्यक्ति की शिकायत पर दोनों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। कोर्ट ने इन पुलिस अधिकारियों को गुप्ता को अपने यहां काम करने वाली एक लडक़ी के साथ गैंगरेप के झूठे केस में फंसाने और केस खत्म करने के बहाने आठ लाख रुपए की मांग करने का दोषी पाया।
ये भी पढ़ें… हरियाणा में जाटों को आरक्षण मिलने में होंगी आसानी, OBC समेत कई अहम बिल होंगे पेश
कोर्ट ने इस मामले में शिकायतकर्ता नरेश गुप्ता को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिसकर्मी होने के नाते इन दोषियों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। इनसे कानून के पालन की उम्मीद थी। कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार समाज के निचले स्तर तक पहुंच चुका है और बरगद के पेड़ की तरह इसकी शाखाएं प्रशासन के हर हिस्से में फैल गई हैं। जिससे न केवल देश की तरक्की रूकी हुई है बल्कि इंसानियत भी शर्मशार हो रही है।
Copper recovery specialists Copper scrap purification processes Air quality control in metal recycling
Copper cable scrap purification, Metal scrapping depot, Copper scrap trade regulations