सत्य खबर
नए आईटी नियमों का पालन न करने पर ट्विटर बीते दो तीन महीने से चर्चा में बना हुआ है. वहीं अब खबर आ रही है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को माना कि ट्विटर ने भारत सरकार की ओर से बनाए गए नए आईटी नियमों का पालन नहीं किया है। इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अब केंद्र सरकार पर ट्विटर पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है और अब कंपनी को सुरक्षा नहीं दी जा सकती।
दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर की ओर से की जा रही देरी पर नाराजगी जताई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर से सवाल किया कि आपको इस प्रक्रिया में कितना और समय लगेगा।
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