सत्यखबर, जींद
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट समेत चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की सभी जिला अदालतों की गर्मियों की छुट्टियां खारिज कर दी गई हैं। हाईकोर्ट ने इस संबंध में शनिवार को फैसला लेते हुए आदेश जारी किए कि हाईकोर्ट में 1से 26 जूनतक होने वाली गर्मियों की छुट्टियां खारिज कर दी गई हैं। इस दौरान मौजूदा व्यवस्था के तहत ही केस फाइलिंग लिस्टिंग और हियरिंग का काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होता रहेगा।
1 से 26 जून तक इस बार नहीं रहेंगी छुटि्टयां
इसके अलावा चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की सभी अधीनस्थ अदालतों जिला अदालतों व दूसरी तमाम अदालतों में 1 जून से 30 जून तक होने वाले गर्मियों के अवकाश को भी खारिज करने का फैसला लिया गया है। इन अदालतों में भी मौजूदा व्यवस्था अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केस दायर होने से लेकर सुनवाई तक की प्रक्रिया जारी रहेगी। बता दें कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से पहले दिल्ली हाईकोर्ट भी गर्मियों के अवकाश को कैंसिल करने का फैसला ले चुकी है।
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