लूट के आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़े पुलिस: शंकरदास अरोड़ा
सत्य खबर सफीदों, महाबीर मित्तल: नगर के नागक्षेत्र मोड के पास पिस्तौल के बल पर स्टोर के वर्करों से नकदी छिनने के मामले में यहां के व्यापारियों में हडकंप की स्थिति है। डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष शंकरदास अरोड़ा के नेतृत्व में व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल पीडि़त व्यापारी जितेद्र प्रकाश गर्ग से मिला और सारे घटनाक्रम के बारे में जानकारी हासिल की। स्टोर मालिक जितेंद्र प्रकाश गर्ग ने प्रतिनिधिमंडल को सारे घटनाक्रम से अवगत करवाया। प्रतिनिधिमंडल ने सारे घटनाक्रम की जमकर भत्र्सना की। अपने संबोधन में डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष शंकरदास अरोड़ा ने कहा कि आए दिन सफीदों क्षेत्र में व्यापारियों के साथ इस प्रकार के अनेक घटनाक्रम सामने आ चुके हैं। रात को घटित हुए इस घटनाक्रम से सफीदों का व्यापारी दहशत में है। इससे बुरा क्या हो सकता है कि एक व्यापारी के कर्मचारी अपनी दुकान पर बैठकर नकदी गिन रहे हैं और सरेआम बदमाश आकर पिस्तौल की नोक पर उस नकदी को छिनकर फरार हो जाते हैं। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि हर समय व्यस्त रहने वाले नागक्षेत्र सरोवर रोड़ से घटनाक्रम को अंजाम देकर वे आसानी से निकल जाते हैं। उन्होंने पुलिस से मांग की कि लूट की इस वारदात के आरोपियों को तत्काल पकड़े तथा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम करे ताकि व्यापारी सुगमता से अपना व्यापार कर सकें। इस मौके पर किरयाणा एसोसिएशन के प्रधान विजय गर्ग, नरेश चोपड़ा, अजय मित्तल, अंशुल गुप्ता, राजकुमार बंसल, जोगी राम व हैप्पी छाबड़ा भी मौजूद थे।
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पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ किया मामला दर्ज
लूट के इस मामले में सफीदों पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ लूट व आमर्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस को दी शिकायत में पतंजलि स्टोर की फर्म लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी के कर्मचारी अंकुर ने कहा कि वह व मेरा सह कर्मचारी मनदीप देर सांय दुकान की सेल को संभाल रहे थे कि अचानक दो नौजवान लड़के एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर दुकान के बाहर आए। उनमें से एक लड़का जो लाल रंग की टी शर्ट व काले रंग का पायजामा पहने हुआ था मोटर साईकिल से उतरकर दुकान के अंदर आया। उस समय मैं अपना कैश गिन रहा था और मेरे हाथ में 42900 रुपए थे कि उस लड़के ने मुझे पिस्तौल दिखाकर मेरे पैसे छिन लिए और उसी लड़के के साथ बाईक पर बैठकर भाग गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 392, 34, 452 व 25-54-59 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
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