सत्य खबर जींद, महाबीर मित्तल
अदालत ने नाबालिगा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद व 1 लाख 46 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। महिला थाना जींद के अंतर्गत ज्ञानतारा रोड जींद से नाबालिक लड़की के साथ एक युवक द्वारा जबरदस्ती बलात्कार करने व उसके भाइयों के साथ हाथापाई करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में महिला थाना जींद पुलिस द्वारा आरोपी कुलदीप निवासी इंद्रा कॉलोनी जींद को 17 अक्तुबर 2018 को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया। मुकदमे का अनुसंधान कार्य एसआई कमलेश देवी व मुख्य सिपाही सूदेश द्वारा 12 नवंबर 2018 को चालान पेश किया गया व आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य हासिल किए। आरोपी कुलदीप को अदालत गुरविंद्र कौर एएसजे जींद द्वारा दोषी करार देते हुए पॉक्सो के तहत 20 साल कैद 1 लाख 46 हजार रुपए जुर्माना की सजा, जुर्म धारा 450 आईपीसी के मामले में 5 साल कैद व 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा, जुर्म धारा 365 आईपीसी के तहत 5 साल, 20 हजार रुपए की सजा, जुर्म 342 आईपीसी के तहत 1 साल कैद, 1 हजार रुपए जुर्माना की सजा, जुर्म 506 आईपीसी के तहत 2 साल कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने पीडि़ता को 5 लाख रुपए हर्जाना के तौर पर दिए जाने के आदेश दिए गए।
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