बिना एसएलसी मिलेगा सिर्फ अस्थायी दाखिला
शिक्षा सदन में हुई मंत्री-स्कूल संचालकों की बैठक
हरियाणा। प्रदेश सरकार ने एसएलसी (स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट) के मामले में निजी स्कूलों को बड़ी राहत दी है। निजी स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों को सरकारी स्कूल में बिना एसएलसी अस्थायी दाखिला ही मिलेगा। दाखिला स्थायी तभी माना जाएगा जब निजी स्कूल विद्यार्थियों का एसएलसी जारी करेगा। शुक्रवार देर शाम शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी डीईओ, डीईईओ को निर्देश जारी कर दिए। 15 जून को सरकार ने निजी स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में दाखिला लेने के लिए एसएलसी की बाध्यता खत्म कर दी थी। 15 दिन के भीतर एसएलसी जारी न होने पर उसे स्वत: जारी हुआ मानने के आदेश थे।
निजी स्कूलों के कड़े विरोध के बाद शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने निजी स्कूल संचालकों के साथ शुक्रवार को शिक्षा सदन पंचकूला में बैठक कर आश्वासन दिया था कि बिना एसएलसी सरकारी स्कूलों में निजी स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का दाखिला नहीं होगा। उनके आश्वासन को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा निदेशालय ने देर शाम एसएलसी की गरिमा को बरकरार रखते हुए नए आदेश जारी कर दिए। हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने शिक्षा मंत्री और सरकारी अधिकारियों के सामने बैठक में स्कूलों का पक्ष रखा था। कुंडू ने हरियाणा सरकार से बिना एसएलसी सरकारी स्कूलों में दाखिले के आदेशों को वापस लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों के पास पिछले सत्र की बकाया फीस लेने के लिए एसएलसी एकमात्र साधन था, जिसे सरकार ने हटा दिया। ग्रामीण क्षेत्रों के सभी स्कूलों को पिछले 3 से 6 महीने तक की फीस लेना नामुमकिन हो गया है। 10 साल की मान्यता पूरे होने के मुद्दे पर कुंडू ने कहा कि 10 साल के बाद केवल स्कूलों की समीक्षा के बारे में कहा गया था लेकिन अधिकारी नई मान्यता का फॉर्म भरने पर स्कूलों पर दबाव डाल रहे हैं। एमआईएस पोर्टल को भी स्कूल के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जोड़ना चाहिए। एसएलसी के दौरान एक ओटीपी जनरेट होना चाहिए। जिससे एसएलसी काटा जा सके।
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