सत्य खबर, चण्डीगढ़
हरियाणा युवा काँग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने विद्यालय शिक्षा नियम,2003 में नियम 134ए की बहाली को लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी है। वहीं उन्होंने हरियाणा सरकार युवा काँगेस की तरफ से 24 घण्टे का अल्टीमेटम भी दे दिया है । दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि चिट्ठी लिखने के 24 घण्टे में सरकार ने नियम 134 ए को बहाल नहीं किया तो हरियाणा युवा काँग्रेस हरियाणा के सैंकड़ो गरीब मेधावी बच्चों और उनके अभिभावकों को साथ लेकर किसी भी समय यमुनानगर में शिक्षा मंत्री का आवास का घेराव कर सकती है ।
बुद्धिराजा ने कहा कि तत्कालीन हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम,2003 में नियम 134ए के तहत आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के मेधावी विद्यार्थियों के लिए हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में 10 प्रतिशत सीटों को आरक्षित कर निजी स्कूलों द्वारा गरीब विद्यार्थियों को सरकारी विद्यालयों में निर्धारित फीस की दर से शिक्षा मुहैया करवाने का प्रावधान किया हुआ था जोकि हरियाणा सरकार के विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 28-03-2022 को अधिसूचना जारी कर हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम,2003 में नियम 134ए को समाप्त कर सरकार ने हरियाणा के गरीब मेधावी बच्चों का अच्छे स्कूलों में पढ़ाई का हक छीनकर उनके भविष्य को अंधकार में धकेलने का काम किया है ।
दिव्यांशु बुद्धिराजा ने आगे कहा कि शिक्षा मंत्री जिस RTE का हवाला देकर आप प्रतिदिन अखबारों की सुर्खियां बटौर रहे है उस RTE के तहत सिर्फ नजदीक के प्राईवेट स्कूल में दाखिला संभव है , जब की 134A के तहत गरीब मेधावी बच्चों के लिए प्रदेश के सभी प्राईवेट स्कूलों में 10% आरक्षण था एवं RTE के माध्यम से केवल आठवीं तक शिक्षा का अधिकार है , जबकि 134A के तहत बाहरवीं तक शिक्षा मुफ्त है इसलिए आपको हर हाल में 134 ए को बहाल करना चाहिए ।
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उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा मेधावी गरीब बच्चों के अच्छी और बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के सपने को चकनाचुर कर गरीबों के लिए शिक्षा का दरवाजा बंद करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है
बुद्धिराजा ने कहा कि हरियाणा के लाखों गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों की ओर से हरियाणा युवा काँग्रेस हरियाणा सरकार से यह माँग करती है कि यह गरीब छात्र विरोधी फैसला तुरंत प्रभाव से वापिस ले एवं हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम,2003 में नियम 134ए को बिना किसी देरी के बहाल करें ।
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