सत्य खबर जींद, महाबीर मित्तल: उपायुक्त नरेश नरवाल ने कहा कि अगर जिला की परिधि में कोई व्यक्ति निर्धारित ध्वनि से अधिक ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर/ डीजे बजाता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नरेश नरवाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा एक याचिका पर फैसला देते हुए निर्देश जारी किये थे कि राज्य में कोई भी व्यक्ति निर्धारित ध्वनि से ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर बजाता है तो उसके खिलाफ राज्य सरकार कार्रवाई अमल में लाएं। उन्होंने कहा कि जिला के कई ऐसे धार्मिक स्थल/ संस्थानों की सूचना प्राप्त हुई है, जो इन आदेशों की उल्लंघना कर रहे है। उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थानों के खिलाफ जल्द ही कानूनन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ताकि इन संस्थानों के आस-पास रहने वाले लोगों को ध्वनि प्रदूषण से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो।
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उन्होंने कहा कि पटियाला चौंक हांसी रोड़ स्थित सोमनाथ मंदिर, पटियाला चौंक के पास ही एक अनजान डीजे दुकान तथा इस क्षेत्र में आस-पास कई जगह रात्री 8 बजे से 12 बजे तक ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर बजाने की शिकायतें मिल रही हैं। निर्धारित समय से अधिक तथा ऊंची आवाज में डीजे/लाउड स्पीकर बजाना गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि जिन धार्मिक/ अन्य संस्थानों के संबंध में शिकायतें मिल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर बजाने से विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होती है, वहीं बीमार व्यक्तियों को भी स्वास्थ्य संबंधी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
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