सत्य खबर, जींद, महाबीर मित्तल: उपायुक्त डॉ. आदित्य दहिया ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के मदेनजर महामारी अलर्ट को 31 मई, 2०21 तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिला में दुकानों के खोलने के समय में किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया गया है। भीड-भाड वाले वाले क्षेत्रों से दूर जो दुकानें है, वे दिन के समय खुली रह सकती है, ये रात्री कफर्यू के शुरू होने से पहले तक खुली रह सकती है। जबकि अन्य दुकानें प्रातः 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक सम व विसम नियम के तहत खुलेंगी। नए नियम अनुसार माॅल को खोलने की अभी इजाजत नही रहेगी।
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उन्होंने कहा कि आमजन की सुविधा को देखते हुए महामारी अलर्ट के दौरान राज्य सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खोलने का जो समय ( प्रातः 7 से दोपहर 12 बजे तक) निर्धारित किया गया है। उसी नियम अनुसार अपनी दुकानों को खोलें। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग,सेनेटाईजर, मास्क आदि बचाव उपायों की कड़ाई से पालना करेंगे। नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त ने संबंधित एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो समय निर्धारित किया गया है उसकी अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे कोई भी व्यक्ति इन नियमों की उल्लंघना करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।
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