सत्यखबर, चढ़ीगढ़
आपको बता दे की महिलाओं पर होने वाले अपराधों को कम करने के लिए सरकार ने उनके हक में कई कड़े नियम बनाए। लेकिन आज कुछ महिलाओं उन कानूनों का गलत इस्तेमाल करने पर आमाद है। झूठी छेड़छाड़ और झूठे रेप के आरोप में कई बेगुनाहों को सजा हुई है।बता दे की ऐसा ही एक मामला सामने आया है रोहतक से, जहां दुष्कर्म के आरोपित की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एडीएसजे आरपी गोयल की कोर्ट ने यह तल्ख टिप्पणी की है। बताया जा रहा है कि अगस्त में कलानौर थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
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महिला ने बताया कि उसका पति गांव के बस स्टैंड पर दुकान करता है। रात के समय वह मकान में अकेली थी। तभी आरोपित सन्नी 12 बजे उसके घर आया और छेड़छाड़ करने लगा। शोर-शराबा सुनकर पड़ोस में रहने वाला कालू उर्फ महेश वहां पर आ गया। जिसे देखकर आरोपित सन्नी वहां से फरार हो गया लेकिन कालू ने उसके साथ दुष्कर्म किया।यही नहीं महिला ने आरोप लगाया कि विरोध करने पर आरोपित ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया। यह मामला तभी से ये मामला रोहतक कोर्ट में विचाराधीन था।
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