सत्यखबर, पानीपत
जाटल राेड की एक काॅलाेनी में दूसरे समुदाय के लाेग पड़ाेस के ही एक युवक से अपनी बेटी का बाल विवाह कर रहे थे। बाल कल्याण समिति के सदस्य डाॅ. मुकेश आर्य की सूचना पर महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता अपनी टीम के साथ माैके पर पहुंची। टीम ने लड़की के परिजनाें से लड़की की उम्र का प्रमाण पत्र मांगा, लेकिन परिजनाें ने माैके पर काेई भी आयु प्रमाण पत्र नहीं दिखाया और सिर्फ यही कहते रहे कि उनकी बेटी 18 साल से ऊपर की है।
टीम ने सख्ती दिखाई ताे परिजनाें ने माना कि लड़की की उम्र कम है और गरीबी के कारण शादी कर रहे थे। मामले काे देखते हुए कार्यालय में लाकर लड़का-लड़की के परिजनाें के बयान दर्ज कर लिए गए हैं कि जब लड़की 18 साल की नहीं हाे जाती हम उसकी शादी नहीं करेंगे। साथ ही साेमवार काे दाेनाें पक्षाें काे आगे की कार्रवाई के लिए बुलाया गया है।
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प्राेटेक्शन ऑफिसर रजनी गुप्ता ने बताया कि जाटल राेड पर रहने वाले इस परिवार में 5 बच्चे हैं। मूल रूप से ये बिहार के रहने वाले हैं। करीब 25 सालाें से पानीपत में किराए पर रह रहे हैं। पिता ने बयान दिए है कि उसके पास 5 बच्चे हैं, गरीबी के कारण वह बेटी की शादी कर रहा था। वहीं, पड़ाेस में रहने वाला युवक उनके समुदाय से था और अच्छा था, इसलिए बेटी की शादी इस युवक से कर रहे थे। हमारे पास बेटी की उम्र का प्रमाण पत्र नहीं है। इसलिए उसकी सही उम्र का हमें नहीं पता। रजनी गुप्ता ने बताया कि परिजनाें काे चेतावनी भी दी है कि अगर लड़की की शादी 18 साल से भी कम उम्र में की ताे उनपर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।
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