सत्यखबर हरियाणा (अशोक छाबड़ा) – सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द की गई हरियाणा के 1983 पीटीआई की भर्ती प्रक्रिया हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने फिर से शुरू कर दी है। इस इस भर्ती में नए फ्रेश अभ्यार्थी आवेदन नहीं कर सकेंगे। केवल वही अभ्यार्थी इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेंगे,जो वर्ष 2006 में इस भर्ती प्रक्रिया में पहले चयनित हो गए थे या गैर-चयनित रह गए थे। बताते चलें कि भर्ती प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी के चलते पीटीआई की भर्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 8 अप्रैल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को दोबारा से इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के आदेश दिए थे।
आदेशों के चलते आयोग ने इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। भर्ती प्रक्रिया के क्राइटेरिया के अनुसार लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे जिनमें से 60 प्रश्न अकेडमिक ज्ञान के होंगे और 40 प्रश्न सामान्य ज्ञान व दसवीं कक्षा तक की सामान्य अंग्रेजी व सामान्य हिन्दी से संबंधित होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा यानि 200 अंको की लिखित परीक्षा होगी और 25 अंको का इंटरव्यू होगा।
पीटीआई भर्ती प्रक्रिया के लिए मुख्य आधार
इस भर्ती के लिए केवल 2006 के विज्ञापन वाले चयनित और गैर चयनित उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते है। आवेदन ऑनलाइन भरना होगा,जिसकी तिथि 26 मई से लेकर 10 जून तक है। सभी की लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में सामान्य उम्मीदवार को 50 प्रतिशत पिछड़ा व अनुसूचित जाति उम्मीदवार को 45 प्रतिशत व एक्स सर्विसमैन उम्मीदवार को 40 प्रतिशत अंक लेने होंगे। इंटरव्यू में तीन गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा,इंटरव्यू के अंक के आधार पर अंतिम चयन होगा।
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