सत्यखबर, मुंबई
गवर्मेंट रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने वसूली के एक मामले में आरोपी करोड़पति फेरीवाला, उसकी पत्नी और छह अन्य सहयोगियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) लगाकर कार्रवाई शुरू कर दी है. कार्रवाई के दौरान फेरीवाला और उसके रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी गई कई संपत्तियों को भी कुर्क कर लिया गया है. आरोपी के पास करोड़ों की संपत्ति है और छापेमारी में कई गाड़ियां, मोटरसाइकिल और घर बरामद हुए हैं.
फेरीवाला उर्फ संतोष कुमार सिंह उर्फ बबलू ठाकुर के पास करोड़ों की संपत्ति है, जिसमें दो महंगी कारें और एक मोटरसाइकिल, मुंबई में 10 घर, उत्तर प्रदेश में उसके पैतृक स्थान में दो प्लॉट, पांच एकड़ कृषि भूमि, डेढ़ किलोग्राम सोना, 10 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी और बैंक के करीब 30 खातों में नकदी शामिल हैं. फेरीवाला के घरों से मिके सबूतों की जांच अभी जारी है जिसमें और संपत्ति से संबंधित सूचना होने का शक जाहिर किया गया है.
फेरीवाला पर आरोप है कि वो और उसका गैंग लवे स्टेशनों पर हॉकरों से कथित रूप से पैसा वसूली करता है. दादर GRP के सीनियर इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर कातकर ने बताया कि फेरीवाला का गैंग पैसा नहीं देने पर उन्हें पीटता था और धारदार हथियारों से उन पर हमले करता था. आरोपी दादर, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CST), भायखला और कुर्ला रेलवे स्टेशनों के साथ ही पड़ोस के ठाणे शहर और कल्याण कस्बे में स्टेशनों पर भी वसूली रैकेट चला रहा है. ठाकुर और उसकी पत्नी रीता सिंह के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और उनमें से कई अब भी अदालत में लंबित हैं.
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मकोका भी लगाया गया
ज्ञानेश्वर कातकर के मुताबिक ठाकुर, उसकी पत्नी और छह अन्य सहयोगियों के खिलाफ मकोका लगाया और उनकी संपत्ति कुर्क की है. उनके खिलाफ आखिरी मामला IPC की धारा 387 (वसूली) और 392 (लूट) के तहत दर्ज है और जांच अभी जारी है. इस इलाके में पिछले सैलून में लोकल हॉकरों की हत्या और उनसे मारपीट से जुड़े कई मामलों में ठाकुर के गैंग का नाम सामने आया है, इस सभी की जांच की जा रही है.
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