सत्य खबर, जींद, महाबीर मित्तल: जिला एवं सत्र न्यायधीश-कम- चेयरमैन सुश्री अराधना साहनी व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-कम- सुश्री रेखा के मार्गदर्शन में रिटेनर अधिवक्ता अमित कुमार मित्तल द्वारा वीडियों कॉंफैंसिग आयोजित कर बंदियों एवं कैदियों के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा दी जा रही सुविधाओं बारे बताया गया। उन्होंने बताया कि जिन बंदियों / कैदियों के पास उनके केस की पैरवी करने के लिए अधिवक्ता नही है, उनकों प्राधिकरण द्वारा केस की पैरवी करने के लिए निशुल्क अधिवक्ता मुहैया करवाया जाता है। उन्होंने उनके अधिकारों बारे विस्तार से बताते हुए कहा कि प्राधिकरण का उदेश्य है कि कोई भी बंदि अपने अधिकारों से वंचित न रहे। इस दौरान अधिवक्ता बुटा सिंह पुनिया व दीपक द्वारा कोरोना को लेकर आनलाईन जागरूकता कैम्प का आयोजन भी किया गया।
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उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा चलाए गए कोविड टीकाकरण के तहत 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्ति कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए मुफ्त में टीकाकरण किया जा रहा है। ऐसे में हम टीकाकरण करवाकर इस कोरोना को हराने में एक बड़ा कदम उठा सकते है मास्क का उपयोग हमें दिनचर्या का हिस्सा बना लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण द्वारा कोरोना वैक्सीन लगवाने, मास्क का प्रयोग, हैंड सैनिटाईज करने व उचित दूरी बनाकर रखने के लिए हर रोज विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव का सोशल डिस्टेंसिंग व कोविड नियमों की पालन करना ही एकमात्र उपाए है। इसलिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में सरकार व प्रशासन का सहयोग करें तथा बगैर किसी आवश्यक कार्य के घर से बाहर न निकले।
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