सत्य खबर ।चंडीगढ़
प्रदेश सरकार ने बरोदा उपचुनाव के लिए तीन नवम्बर को मतदान को लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए उस दिन को सार्वजनिक अवकाश के साथ-साथ अवकाश अधिसूचना जारी की है।
प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए यह अवकाश अधिनियम 1881 की धारा 25 के तहत अधिसूचित किया गया है।
इसके अलावा उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले विभिन्न कारखानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में भी अवकाश रहेगा ताकि सभी नागरिक अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।
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