सत्य खबर, नई दिल्ली
देश की राजधानी दिल्ली के मुख्य सचिव रहे अंशु प्रकाश के साथ कथित मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत अन्य की मुश्किलें बढ़ गई है । पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की अपील पर राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और AAP पार्टी के अन्य 9 लोगों को नोटिस जारी किया है ।
दरअसल, इसके पहले अंशु प्रकाश पर हमले से जुड़े मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया था । इस फैसले को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने दिल्ली कोर्ट में अपील की थी । जिसके बाद नोटिस जारी हुआ है । वहीं, पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की रिविजन पिटिशन पर कोर्ट की स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है । अंशु प्रकाश ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत अन्य को मारपीट के मामले में बरी करने पर सवाल उठाया था । हालांक इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी ।
जानिए क्या है पूरा मामला?
बता दें कि दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश का आरोप था कि वो 19 फरवरी 2018 को जब वो सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर एक मीटिंग में शामिल होने के लिए गए थे तो उन्हें वहां बंधक बनाकर उनके साथ दुर्व्यवहार और मारमीट की गई, जिसको लेकर अंशु प्रकाश ने दिल्ली पुलिस को शिकायत भी दर्ज कराई थी ।
चीफ सेक्रेटरी के आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कुल 13 लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, सरकारी अधिकारी के डयूटी के दौरान हमला करने, सरकारी डयूटी के दौरान मारपीट करने, बंधक बनाने और आपराधिक षडयंत्र रचने जैसी IPC की संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था ।
कोर्ट ने सीएम समेत 11 आरोपियों को कर दिया था बरी
गौरतलब है कि बीते अगस्त 2021 में MP और MLA के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाली राउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट के एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने अपने सबूतों के अभाव में अरविंद केजरीवाल समेत 11 आरोपियों को बरी कर दिया था ।
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इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट के सामने पेश तथ्यों, साक्ष्यों और गवाहों के बयानों से साफ नहीं है कि आरोपियों के उकसाने पर चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट की गई. वहीं कोर्ट ने 2 अन्य आरोपी विधायकों अमानतुल्ला खान और प्रकाश जारवाल के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे, कोर्ट के इसी फैसले को अंशु प्रकाश की तरफ से चुनौती देते हुए पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी । जिसपर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है ।
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