सत्यखबर, लखनऊ
उत्तर प्रदेश में चचॢत जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। राज्य विधि आयोग जल्द ही इसे अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को सौंपेगा। इस विधेयक के तहत जिनके पास दो से ज्यादा बच्चे होंगे वे न तो सरकारी नौकरी कर पाएंगे और न ही चुनाव लड़ पाएंगे। आपको बता दें कि आयोग ने ड्राफ्ट को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, साथ ही 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी गई है।
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वहीं इस ड्राफ्ट को ऐसे समय पेश किया गया है जब उत्तर प्रदेश में 11 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी करेंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य विधि आयोग ने यह ड्राफ्ट खुद तैयार किया है। इस ड्राफ्ट को तैयार करने के सरकारी आदेश नहीं है।
वहीं उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के प्रस्ताव के अनुसार 2 से ज्यादा बच्चों के माता-पिता अब सरकारी नौकरी का आवेदन नहीं कर पाएंगे। तरक्की का अवसर भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा 77 सरकारी योजनाओं व अनुदान का लाभ भी उनको नहीं मिल पाएगा। यही नहीं स्थानीय निकाय चुनाव भरी नहीं लड़ सकते समेत कई तरह के अन्य प्रतिबंध लगाने की भी सिफ ारिश की गई है।
बता दें कि इस विधेयक के लागू होने पर 1 साल के अंदर सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा। इसके अलावा स्थानीय निकाय में चुने जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना पड़ेगा कि वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। कानून लागू होते वक्त उनके दो ही बच्चे हैं, शपथ पत्र देने के बाद अगर तीसरी संतान पैदा करते हैं तो प्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द करने का प्रस्ताव है साथ ही चुनाव ना लडऩे का प्रस्ताव भी देना होगा। वहीं सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का तरक्की और बर्खास्त करने की सिफ ारिश की गई है।
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