सत्य खबर , चण्डीगढ़
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुर्खियो में रहे रंजीत सिंह हत्या मामले में पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट द्वारा 26 को जो फैसला सुनाया जाना था, उस पर रोक लगा दी है। रणजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया कि जगसीर ने सीबीआई के एक अन्य वकील पर जज व
मामले को प्रभावित करने का आरोप लगाया है।इस मामले में सीबीआइ हाई कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाई इस वजह से हाई कोर्ट ने रोक का आदेश जारी करते हुए मामले की सुनवाई 27 अगस्त तक स्थगित कर दी। याचिकाकर्ता के वकील लवनीत ठाकुर ने बताया कि इस विषय पर अभी हाई कोर्ट का लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है। फैसला सुनाए जाने से ठीक तीन दिन पहले रंजीत सिंह के बेटे ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट में दायर याचिका में मांंग की गई कि विशेष सीबीआइ जज सुशील गर्ग को फैसला सुनाने से रोका जाए।
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फैसला सुनाने के लिए पंजाब, हरियाणा या चंडीगढ़ में किसी अन्य विशेष सीबीआइ जज को यह मामला स्थानांतरित करने के निर्देश देन की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ता 27 वर्षीय जगसीर सिंह हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के खानपुर कोलियान गांव का निवासी है। उसे आशंका है कि सीबीआइ जज सीबीआइ के एक अन्य सरकारी वकील मामले को प्रभावित कर रहा है। यह वकील इस मामले में सीबीआइ का वकील नहीं है। वह अन्य मामलों में सीबीआइ की पैरवी करता है, फिर भी वह इस मामले में अनुचित तरीके से रुचि लेता है और जज को प्रभावित कर सकता है।
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