रेवाड़ी. सत्य खबर
कोरोना की वजह से जहा हर क्षेत्र प्रभावित है जिसको देखते हुए सरकार ने पशुपालकों व पोल्ट्री फार्म संचालकों के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण मुहैया कराएगा। पशु किसान क्रेडिट कार्ड से लाभपात्र किसी भी बैंक के एटीएम से अपनी जरूरत के अनुसार पैसा निकालकर उसका उपयोग कर सकेंगे।
गाय के लिए छह माह और भैंस के लिए सात माह प्रतिमाह के अनुसार तय राशि निकाल सकेंगे जिसका भुगतान उन्हें एक साल की अवधि में करना होगा। लाभपात्रों को बिना गारंटी 1.60 लाख और गारंटी पर 3 लाख रुपए तक का ऋण का प्रावधान किया है जिसकी अदायगी एक साल में करने पर ब्याज में भी छूट का प्रावधान है।
सरकार की तरफ से पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरूआत की गई है जिसके तहत गाय-भैंस के अलावा भेड़-बकरी, सुअर व पोल्ट्री फार्म के लिए बगैर गारंटी के 1.60 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान किया है। योजना के प्रथम चरण में रेवाड़ी जिला में 2500 लाभपात्रों को विभिन्न बैंकों के जरिए यह ऋण राशि पशु किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए मिलेगी। इसके लिए ऋण चाहने वालों को पशुपालन विभाग के माध्यम से आवेदन करना होगा जिसके बाद आवेदन बैंक के पास जाएगा।
बैंक की तरफ से केवाईसी, एफिडेविट सहित अन्य दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें पशु किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। हालांकि ऋण के संबंध में आखिरी निर्णय बैंक की तरफ से ही लिया जाएगा। वहीं जो आवेदक 1.60 लाख रुपए से अधिक का ऋण चाहता है वह अधिकतम 3 लाख रुपए तक का ऋण ले सकता है लेकिन इसके लिए उसे बैंक गारंटी देनी होगी। 1.60 लाख रुपए तक की राशि के लिए किसी भी तरह की बैंक गारंटी की जरूरत नहीं होगी।
पशु किसान क्रेडिट कार्ड पशुओं की संख्या के अनुसार जारी किया जाएगा। एक गाय के लिए 40783 और भैंस के लिए 60249 रुपए का ऋण होगा। गाय के लिए 6 माह तक पैसा मिलेगा जबकि भैंस के लिए 7 माह तक क्रेडिट कार्ड से प्रतिमाह तय राशि मिलेगी। यदि किसान किसी माह में राशि नहीं ले पाता है तो अगले माह वह दोनों किश्त ले सकता है। भेड़-बकरी, सुअर व मुर्गी के लिए भी ऋण।
उपनिदेशकपशुपालन एवं डेयरिंग विभाग के उपनिदेशक डॉ.नसीब सिंह ने बताया कि जिला में 2500 लाभपात्रों का चयन किया जाना है जिसके लिए ऋण चाहने वाले वीएलडीए के साथ कार्यालय से भी आवेदन ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन आवेदन भी विभागीय कर्मचारियों की मदद से किया जा सकता है। फिलहाल कोई अंतिम तिथि नहीं है इसलिए संपर्क करके आवेदन कर सकते हैं।
लाभपात्र जितने भी पशुओं का ऋण लेगा उनका पशुपालन विभाग की तरफ से बीमा भी किया जाएगा। गाय-भैंस के लिए बीमा प्रीमियम राशि 100 रुपए होगी जबकि भेड़-बकरी व सुअर के लिए 25 रुपए देना होगा। एससी-एसटी आवेदकों से बीमा प्रीमियम की राशि नहीं ली जाएगी।
पशु किसान क्रेडिट कार्ड के 3 लाख रुपए ऋण पर बैंकों की तरफ से 7 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज लिया जाएगा। यदि लाभपात्र की तरफ से यह राशि तय अवधि में जमा कराई जा सकती है तो बैंक की तरफ से 3 प्रतिशत ब्याज माफ करके केवल 4 प्रतिशत ही लिया जाएगा। यदि तय समय सीमा में ऋण नहीं चुकाया जाता है तो 12 प्रतिशत ब्याज अदा करना होगा।
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