सत्यखबर
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को कोविड संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए लॉकडाउन पर विचार करने की सलाह दी हैं. देश की शीर्ष अदालत ने महामारी की दूसरी लहर का मुकाबला करने के उपायों पर अधिकारियों से सुनवाई के बाद इस संबंध में एक आदेश पारित किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा- “महामारी की दूसरी लहर में संक्रमण की निरंतर वृद्धि को देखते हुए, हम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश देते हैं कि वे वायरस के प्रसार को रोकने व खत्म करने के उपायों पर ध्यान दें.सुप्रीम कोर्ट ने कहा- “केन्द्र व राज्य सरकारें सामूहिक समारोहों और सुपर स्प्रेडर घटनाओं पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करें. दूसरी लहर की तीव्रता के मद्देनजर जनहित में वे लॉकडाउन लगाने पर भी विचार कर सकते हैं.” कोर्ट ने ये भी कहा कि लॉकडाउन के दौरान कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए.आदेश में ये भी कहा गया है कि-
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