जिला के 11 होटलों के 162 कमरों को बनाया क्योरेंटाईन सैंटर
प्रत्येक व्यक्ति को 14 दिनों के लिए किया जाएगा क्योरेंटाईन : जिलाधीश
सत्यखबर, जींद: जिलाधीश डॉ. आदित्य दहिया ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते केन्द्र सरकार ने विदेशों में फसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय द्वारा सभी प्रदेशों को निर्देश जारी किये गये है कि वे अपने-अपने राज्यों के सभी जिलों में इन लोगों को क्योरेंटाईन करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध समय रहते पूर्ण करें ताकि इन व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच इत्यादि करवाकर घर भेजा जा सके। जिलाधीश ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार विदेशों से जिला में आने वाले लोगों के लिए जिला प्रशासन द्वारा तमाम प्रबंध पूर्ण कर लिये गये है। उन्होंने बताया कि इन लोगों के ठहरने के लिए 11 होटलों को क्योरेंटाईन सैंटर बना दिया गया है। यहां यह लोग 14 दिनों के लिए क्योरेंटाईन होंगे। उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिये गये है कि वे यहां ठहरने वाले सभी लोगों की स्वास्थ्य जांच करने के लिए टीमों का गठन करें और इन टीमों द्वारा सभी लोगों का कोविड-19 टेस्ट अवश्य करवाया जाये, इसके अलावा इन क्योरेंटाईन सैंटर अन्य आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं का भी प्रबंध करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि जिला के बुलबुल टूरिस्ट कॉम्पलैक्स, होटल उत्तम पैलेस, होटल दीप पैलेस, होटल हवेली, होटल उत्सव, होटल सागर, होटल रोज कसल, होटल अभिनंदन, होटल जेपी गोल्ड, होटल उमराव इन, नरवाना स्थित होटल मितासो तथा होटल सिटी पार्क को क्योरेंटाईन सैंटर बनाया गया है। इन 11 होटलों के 162 कमरों को विदेशों से लाये जाने वाले भारतीयों को ठहराने के लिए प्रयोग किया जायेगा। उन्होंने सभी होटल मैनेजरों /संचालकों को निर्देश दिये है कि वे सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना करते हुए होटलों में ठहरने वाले लोगों को निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध करवायें। उन्होंने बताया कि होटलों व धर्मशालाओं के लिए प्रतिदिन के हिसाब से रेट भी निर्धारित कर दिये गये है। होटल मालिक प्रति व्यक्ति 12०० रूपये तथा धर्मशाला संचालक 6०० रूपये की राशि प्राप्त कर सकता है, लेकिन यहां ठहरने वाले लोगों से अग्रिम तौर पर राशि प्राप्त न करें। होटल संचालकों को इन व्यक्तियों के लिए नाशता, लंच, डिनर, मिनरल वाटर की दो बोतलें, चाय, कॉफी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवानी होगी। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा है कि कुछ होटल सुविधा के अनुसार महंगे भी हो सकते हैं।उन्होने यह भी निर्देश दिये है कि इन सुविधाओं के अलावा होटल संचालकों को टीवी, वाई फाई व होटल द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध करवानी होगी। जिलाधीश ने होटल संचालकों को यह भी निर्देश दिये है कि वे ठहरने वाले लोगों को उनके कमरों में ही खाना उपलब्ध करवायें और बर्तनों में खाना दिया जाये वे डिस्पोजल होने चाहिए। इन बर्तनों का निष्पादन बॉयो मैडिकल कुड़ा- कर्कट की तरह करवाया जाये ताकि कोरोना फैलने की सम्भावना ही पैदा न हो। उन्होंने यह भी कहा है कि इन लोगों पर निगरानी रखने के लिए कर्मियों की डयूटी लगायें और सीसीटीवी कैमरों का प्रबंध करवाना सुनिश्चित करें।
Aluminium scrap disposal regulations Aluminium scrap remelting Metal waste exchange