सत्यखबर, नरवाना (सन्दीप श्योरान) :-
शादी एवं अन्य समारोह में डीजे तथा आतिशबाजी बजाने पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार डीजे या आतिशबाजी बजाने के लिए पहले से बकायदा प्रशासन से अनुमति लेनी जरूरी होगी। यह आदेश स्कूली बच्चों की परीक्षाओं के चलते तथा ध्वनि प्रदूषण रोकने के मद्देनजर जारी किए गए हैं। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। यह निर्देश एसडीएम जयदीप कुमार ने लघु सचिवालय के सभागार में बुलाई बैठक में दिए। बैठक में शहर के सभी डीजे मालिक एवं मैरिज पैलेस के संचालकों ने हिस्सा लिया। एसडीएम ने बताया कि प्राय: शादी या अन्य समारोह में डीजे, लाउडस्पीकर, ऊंची आवाज में बजाए जाते हैं। इसके अलावा बम, पटाखे तथा रॉकेट जैसी आतिशबाजी का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई तो बाधित होती ही है। इसके अलावा ऊंची आवाज एवं ध्वनि प्रदूषण का आम आदमी के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा हिक रात्रि 10 बजे से लेकर प्रात: 6 बजे तक किसी प्रकार का शोरगुल वाले संयंत्र पूर्णता बंद रहेंगे। ऐसा न करने पर डीजे संचालक, मैरिज पैलेस बैंक्विट हॉल तथा रंगशाला व अन्य सार्वजनिक स्थानों के मालिकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस बैठक में थाना शहर प्रभारी मनीष कुमार व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
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