सत्य खबर, नारायणगढ़ (सरिता धीमान)। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हरियाणा में वर्ष 2010 में भर्ती किए गए 1983 पीटीआई शिक्षकों की भर्ती रद्द किए जाने के मामले में स्कूल अध्यापक संघ हरियाणा सम्बंधित हरियाणा कर्मचारी महासंघ के जिला प्रधान जसविन्द्र सिंह तंदवाल ने कहा कि इस मामले में पीटीआई शिक्षक निर्दोष हैं। ये शिक्षक पिछले 10 वर्ष से सरकारी सेवा में हैं और अब इनका रोजगार समाप्त हो जाना बहुत कष्टदायी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार को मामले में सहानुभूति पूर्वक जांच करते हुए इन शिक्षकों के हित में आवश्यक व प्रभावी कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय में डबल बैंच के समक्ष अपील करनी चाहिए ताकि इन शिक्षकों की सेवा सुरक्षित हो सके। जिला प्रधान ने कहा कि सही प्रमाण पत्र वाले शिक्षकों की सेवा को समाप्त नहीं करना चाहिए।
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