सत्यखबर सफीदों (महाबीर मित्तल) – हरियाणा प्रदेश के सूचना आयोग द्वारा इस के फैसलों को वेबसाइट पर अपलोड ना किए जाने से संबंधित पक्षों में रोष व्याप्त है। शनिवार को जिला भाजपा के नेता रामदास प्रजापत ने बताया कि उन्होंने नगरपालिका सफीदों के कार्यों से संबंधित कुछ सूचनाएं सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी थी और यह सूचनाएं नगरपालिका सफीदों द्वारा उन्हें ना दिए जाने की स्थिति में उन्होंने हरियाणा सूचना आयोग के पास अपील दायर की थी जिसका फैसला आयुक्त ने बीत गई 16 जुलाई को कर दिया था लेकिन उसका फैसला आज तक भी विभागीय वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है।
प्रजापत ने बताया कि संबंधित वेबसाइट पर जुलाई माह के दौरान जारी सभी फैसले अपलोडिंग के लिए लंबित हैं जिसके कारण अपीलार्थियों को परेशानी हो रही है। उन्होंने सूचना आयुक्त कार्यालय से मांग की है कि ऐसे फैसलों की प्रतियां तत्काल प्रभाव से वेबसाइट पर अपलोड की जाएं। प्रजापत ने बताया कि 16 जुलाई की सुनवाई के दौरान उनके मामले की सुनवाई के आयुक्त जयसिंह बिश्नोई ने सूचना उपलब्ध न करने के दोष में सफीदों नगर पालिका के सचिव को 25 हजार जुर्माना का फैसला सुनाया था लेकिन इस आशय का फैसला अभी तक ना मिलने से वह गड़बड़ी की आशंकाओं के साथ असमंजस की स्थिति में है।
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