सत्य खबर, चण्डीगढ़
हरियाणा में नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनावों में उम्मीदवार अब ज्यादा पैसा खर्च कर सकेंगे। राज्य चुनाव आयोग ने नगर परिषद चेयरमैन और नगर पालिका अध्यक्ष के लिए चुनाव प्रचार पर खर्च की सीमा में 50 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक की बढ़ोतरी की है। वार्ड पार्षद के उम्मीवार भी पहले से अधिक पैसा चुनावों में खर्च कर सकेंगे। बढ़ती हुई महंगाई दर को देखते हुए आयोग ने यह निर्णय किया है।
राज्य चुनाव आयोग ने परिषद व पालिका चुनावों के लिए प्रचार पर खर्च की राशि में की बढ़ोतरी प्रदेश में 51 नगर परिषद और पालिकाओं के चुनावों की घोषणा कभी भी हो सकती है। इनमें से अधिकतर निकायों का कार्यकाल पिछले साल जून में ही पूरा हो गया था। नियमों के हिसाब से कार्यकाल पूरा होने से पूर्व नए निकायों का गठन होना अनिवार्य है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते चुनाव समय पर नहीं हो सके। हालांकि अप्रैल के आखिर में चुनाव करवाने का ऐलान खुद राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कर दिया था, लेकिन यह भी सिरे चढ़ता नहीं दिख रहा।
वार्ड पार्षदों के चुनावी खर्च की सीमा भी बढ़ाई, 51 परिषद और पालिकाओं में होने हैं चुनाव
बहरहाल, नगर परिषद में चेयरमैन पद के चुनाव में उम्मीदवार अब 15 लाख की बजाय 16 लाख रुपये तक खर्च कर सकंगे। परिषद में वार्ड पार्षद के उम्मीदवार तीन लाख 30 हजार रुपये की बजाय साढ़े तीन लाख रुपये तक चुनावी खर्चा कर सकते हैं। नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए पहले 10 लाख रुपये तक खर्च सीमा तय थी। इसे बढ़ाकर साढ़े 10 लाख रुपये किया है। पालिका में पार्षदों के चुनावों में सवा दो लाख रुपये की खर्च सीमा को बढ़ाकर ढाई लाख रुपये किया गया है। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर चुनावी खर्च का पूरा ब्योरा जिला उपायुक्त (डीसी) को देना होगा। चुनावी खर्च का ब्योरा नहीं देने वाले उम्मीदवारों पर अगले पांच वर्षों के लिए चुनाव लड़ने पर रोक भी लगाई जा सकती है। निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनावी खर्चों के लिए अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा। इसी खाते से चुनावी खर्चा होगा। इतना ही नहीं, नामांकन-पत्र दाखिल करवाते समय उसे संबंधित निर्वाचन अधिकारी को इसकी सूचना भी देनी होगी। तय सीमा से अधिक खर्चा भी नहीं किया जा सकेगा।
किसी भी सरकारी या प्राइवेट प्रापर्टी पर चुनाव प्रचार के लिए हार्डिंग, पोस्टर व बैनर आदि लगाने की अनुमति नहीं होगी। इस तरह का प्रचार करना भी है तो इसके लिए संबंधित विभाग या व्यक्ति से लिखित में अनुमति लेनी होगी।
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