सत्य ख़बर, चंडीगढ़
हरियाणा में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आनी शुरू हो गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में ढील देनी शुरू कर दीअब सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इसके अलावा पहली फरवरी से दसवीं से बारहवीं तक के स्कूलों के साथ ही विश्वविद्यालय, कालेज, पालीटेक्निक, आइटीआइ, कोचिंग इंस्टीट्यूयूट, लाइब्रेरी तथा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोले जा सकेंगे। हालांकि कोरोना से बचाव का टीका नहीं लगवाने वाले विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
सात बजे तक बाजार ओपन, पहली फरवरी से दसवीं से बारहवीं तक के स्कूल तथा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूयूट खोलने की अनुमति मिली
एक दिन पहले ही प्रदेश सरकार ने शापिं माल और बाजार खोलने के लिए एक घंटे का समय और बढ़ाया था। बाजार शाम सात बजे तक खुलेंगे, जबकि दूध व दवाइयों सहित आवश्यक सामान की दुकानें किसी भी समय तक खोली जा सकेंगी। हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुखिया और मुख्य सचिव संजीव कौशल ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी प्रतिबंधों को दस फरवरी तक बढ़ाया है।
हरियाणा में दसवीं से 12वीं तक के सभी स्कूल पहली फरवरी से खुल जाएंगे, लेकिन काेरोना से बचाव का टीका नहीं लगवाने वाले बच्चों को एंट्री नहीं मिलेगी। शिक्षा निदेशक ने वीरवार को एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी करते हुए इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही स्कूलों में पुनर्नियुक्ति पर लगे करीब 800 सेवानिवृत्त अध्यापकों व प्राध्यापकों को हटाने का आदेश वापस ले लिया है। अब यह शिक्षक पहले की तरह स्कूलों में सेवाएं देते रहेंगे।
प्रदेश में अभी तक 15 साल से अधिक उम्र वाले 80 प्रतिशत छात्र-छात्राओं ने कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण कराया है। करीब 20 प्रतिशत विद्यार्थियों ने अभी तक टीका नहीं लगवाया है। ऐसे में इन बच्चों के पास टीका लगवाने के लिए चार दिन का समय बचा है। टीका नहीं लगने पर इन बच्चों को आनलाइन कक्षाएं ही लगानी पड़ेंगी, क्योेंकि इन्हें स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। टीके लगवा चुके छात्रों को भी स्कूल में आने के लिए अभिभावकों की लिखित अनुमति लेनी होगी। पहली से नौंवी तक सिर्फ आनलाइन कक्षाएं लगेंगी।
शिक्षा निदेशक ने दो दिन पहले दिए आदेश को वापस ले लिया है जिसमें सभी रिटायर्ड शिक्षकों और प्राध्यापकों को तुरंत प्रभाव से हटाने के लिए कहा गया था। विगत सितंबर में इन्हें री-एंगेजमेंट पालिसी के तहत शैक्षिक कार्य के लिए रखा गया था। इनका अनुबंध 31 मार्च तक है, लेकिन अचानक से शिक्षा निदेशालय ने दो महीने पहले ही हटाने के आदेश जारी कर दिए। सरकार के हस्तक्षेप के बाद अब शिक्षा निदेशक ने इन्हें राहत देते हुए सेवाएं जारी रखने का आदेश जारी कर दिया है।
शापिंग माल और बाजार खोलने के लिए एक घंटे का समय और बढ़ाया
हरियाणा में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। इससे उत्साहित प्रदेश सरकार ने प्रतिबंधों में ढील देनी शुरू कर दी है। शापिंग माल और बाजार खोलने के लिए एक घंटे का समय और बढ़ाया गया है। अब बाजार शाम सात बजे तक खुलेंगे, जबकि दूध व दवाइयों सहित आवश्यक सामान की दुकानें किसी भी समय तक खोली जा सकेंगी। प्रदेश में रोजाना करीब छह हजार के आसपास नए संक्रमित मिल रहे हैं, जबकि महामारी से उबर रहे लोगों की संख्या इससे दोगुनी है।
सक्रिय मामले भी एक सप्ताह में 62 हजार से घटकर 38 हजार पर आ गए हैं। व्यापारिक संगठन सरकार पर शाम आठ बजे तक बाजार खोलने के लिए दबाव बनाए हुए हैं। उनका तर्क है कि जब शराब के ठेकों को रात दस बजे तक खोलने की अनुमति है तो दूसरे व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जल्दी बंद क्यों कराया जा रहा है। व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में मुख्यमंत्री के निवास पर जाकर इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा था।हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुखिया और मुख्य सचिव संजीव कौशल ने गणतंत्र दिवस पर शापिंग माल और बाजारों को शाम सात बजे तक खोलने के आदेश जारी कर दिए। साथ ही महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी प्रतिबंधों को दस फरवरी तक बढ़ा दिया है।
इससे पहले 18 जनवरी को बाजार और शापिंग माल खोलने का समय शाम पांच बजे से बढ़ाकर छह बजे तक किया गया था। अब इसे एक घंटे और बढ़ाया गया है। व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि दुकानें रात आठ बजे तक खोलने की इजाजत दी जानी चाहिए। उनका तर्क है कि रेहडी-फड़ी, सब्जी-फल वाले और छोटे व मध्यम व्यापारियों का अधिकतर काम शाम छह बजे के बाद ही होता है। तमाम कर्मचारी, मजदूर व दूसरे वर्गों के लोग शाम पांच बजे के बाद घर लौटते हैं और उसके बाद बाजारों में सामान की खरीदारी के लिए आते हैं। इसलिए रात आठ बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए।
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