सत्यखबर
हरियाणा में अब आंदोलनों के दौरान आगजनी या उपद्रव में सरकारी या फिर निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से भरपाई की जाएगी। न केवल तोड़फोड़ करने के आरोपितों, बल्कि उन्हें भड़काने वाले लोगों के साथ ही मौके पर मौजूद दूसरे लोगों से भी जुर्माना वसूला जाएगा। आरोपित अगर जुर्माना नहीं चुका पाए तो उनकी संपत्ति और बैंक खाते कुर्क कर दिए जाएंगे।
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छह महीने तक हर्जाना नहीं देने पर उस पर छह फीसद ब्याज भी देना पड़ेगा। नुकसान के आकलन के लिए न्यूनतम एसडीएम स्तर के अफसर दावा आयुक्त लगाए जाएंगे और दावा अधिकरण भी गठित होगा। आरोपित अगर जुर्माने की 20 फीसद राशि जमा नहीं कर पाए तो हाई कोर्ट में चुनौती का अधिकार नहीं होगा।
हरियाणा विधानसभा में भारी हंगामे के बीच ‘हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान संपत्ति क्षति वसूली विधेयक’ पारित हो गया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही ऐसा कानून बना चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृहमंत्री अनिल विज ने शांतिपूर्ण आंदोलनों का समर्थन करते हुए जहां उपद्रव और तोड़फोड़ को रोकने के लिए यह कानून लाने की बात कही है, वहीं विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र ¨सह हुड्डा सहित पूरे विपक्ष ने इसे किसान आंदोलन से जोड़ा है।
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