रेवाड़ी में कल से सिंगल यूज प्लास्टिक(75 माइक्रोन)पूर्ण रूप से बैन, आदेशों की अवहेलना करने वालों के काटे जाएंगे चालान

डीसी अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि आजादी अमृत महोत्सव की श्रृंखला में 1 जुलाई से रेवाड़ी जिला में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल, भंडारण व बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट है और आदेशों की अवहेलना करने वालों को चालान भरने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी से ही यह महा अभियान सफल होगा।

नगर परिषद रेवाड़ी सीमा में 75 माइक्रोन से नीचे के सभी प्रकार के प्लास्टिक पर बैन :

डीसी गर्ग ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार नगर परिषद रेवाड़ी सीमा में 75 माइक्रोन से नीचे के सभी प्रकार के प्लास्टिक का प्रयोग वर्जित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी 1 जुलाई से प्लास्टिक की डंडियों वाले इयर बड, गुब्बारा स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, लॉलीपॉप की डंडी, आइसक्रीम की डंडी, थर्माकोल के सजावटी सामान, प्लेट, कप, ग्लास, डोने, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, मिठाई के डिब्बों पर लगने वाली पन्नी, प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, सौ माइक्रोन से नीचे के सभी बैनर प्रतिबंधित होंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए नगर परिषद की ओर से प्रतिदिन मुनादी भी करवाई जा रही है। इस बारे विभिन्न प्रचार माध्यमों से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

नियमों की अवहेलना करने वालों के कटेंगे चालान : डीसी

डीसी ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में कोई व्यक्ति, पॉलिथीन का थोक विक्रेता, दुकानों पर, होटलों पर, रेहडिय़ों व फड़ी पर, सब्जी मंडी आदि में प्रयोग लाना वार्जित है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद द्वारा पॉलिथीन रोकथाम अभियान के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति पॉलिथीन का प्रयोग करते हुए पकड़ा या स्टॉक करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत कार्रवाई करते हुए चालान किया जाएगा और प्लास्टिक से संबंधित सामान जैसे प्लास्टिक बैग, डिस्पोजेबल सामान आदि जब्त कर लिया जाएगा।

सौ ग्राम या इससे कम वजन पर 500 रूपए व 10 किलो या इससे अधिक वजन पर होगा 25 हजार का जुर्माना :

डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि नगर परिषद द्वारा पॉलिथीन रोकथाम अभियान के दौरान 100 ग्राम या इससे कम वजन पर पांच सौ रुपए, 101 से 500 ग्राम वजन तक 15 सौ रुपए, 501 से 1 किलोग्राम वजन तक 3 हजार रुपए, 1 किलोग्राम से 5 किलोग्राम वजन तक 10 हजार रुपए, 5 किलोग्राम से 10 किलोग्राम वजन तक 20 हजार रुपए तथा 10 किलोग्राम या इससे अधिक वजन पकड़े जाने पर 25 हजार रुपए जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जिला में प्लास्टिक वेस्ट रूल्स की कड़ाई एवं सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

जिलावासी सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग रोकने के लिए करें सरकार व प्रशासन का सहयोग : डीसी

डीसी ने कहा कि केंद्र सरकार प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल को रोकने हेतु 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज वाले प्लास्टिक पर बैन लगा रही है। उन्होंने जिला के आम नागरिकों, सभी दुकानदारों, व्यापारियों, होटल व ढाबा संचालकों आदि से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने का आह्वान करते हुए कहा कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग रोकने के लिए सरकार व प्रशासन का सहयोग करें ताकि इस महाअभियान को सफल बनाया जा सके।

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