ताजा समाचार

दिल्ली में 30 दिन के लिए लगी धारा-144, जानें पूरा डिटेल

सत्य खबर/ नई दिल्ली।

किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च को लेकर दिल्ली और हरियाणा में पुलिस हाई अलर्ट पर है. यह मार्च कल यानी 13 फरवरी को प्रस्तावित है, हालांकि इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने शहर में धारा 144 लगा दी है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना और ‘सामाजिक अशांति’ से बचने के लिए शहर में अगले एक महीने तक धारा 144 लागू रहेगी.

ऐसी संभावना है कि ‘मार्च’ के दौरान पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसान दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे. दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की ओर से सोमवार को जारी आदेश में किसी भी तरह की रैली या जुलूस निकालने और सड़कों और मार्गों को अवरुद्ध करने पर रोक लगा दी गई है. दिल्ली पुलिस के आदेश के तहत, ट्रैक्टर रैलियों को राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं को पार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

धारा 144 के दौरान दिल्ली में किसे अनुमति है और किसे नहीं?

David Warner ने IPL में अनसोल्ड रहने के बाद पाकिस्तान सुपर लीग और MLC में मचाया धमाल
David Warner ने IPL में अनसोल्ड रहने के बाद पाकिस्तान सुपर लीग और MLC में मचाया धमाल

धारा 144 लागू होने के साथ ही दिल्ली में सड़कें जाम करने, किसी भी आंदोलन, रैली या सार्वजनिक सभा पर रोक लगा दी गई है.

बिना अनुमति के 5 या 4 से अधिक लोगों के साथ किसी भी प्रकार की विरोध रैली या सार्वजनिक बैठक प्रतिबंधित रहेगी।

दिल्ली में ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रंक के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही ऐसे किसी भी वाहन को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा जिसमें हिंसा में इस्तेमाल किए गए कोई हथियार जैसे लाठी, डंडे, तलवार आदि हों।

इस आदेश के तहत बंदूकों, घातक हथियारों और किसी भी अन्य वस्तु जिसका इस्तेमाल शांति भंग करने के लिए किया जा सकता है, पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

Women's World Cup 2025 में तीन टीमों का सफर समाप्त! जाने पूरी जानकारी
Women’s World Cup 2025 में तीन टीमों का सफर समाप्त! जाने पूरी जानकारी

इसके अलावा ईंट, पत्थर, एसिड, पेट्रोल और सोडा वाटर आदि इकट्ठा करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

इसके साथ ही शादी जुलूस और अंतिम संस्कार जुलूस या किसी भी तरह की धार्मिक रैलियों की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए संबंधित प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक है.

बिना अनुमति के किसी भी वाहन, भवन, निजी या सार्वजनिक भवन से लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।

Back to top button