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होली को लेकर हरियाणा में डीजीपी ने जारी किए आदेश, जानिए क्या करना पड़ेगा भारी

सत्य खबर,चंडीगढ़ ।
हरियाणा में होली के त्योहार को लेकर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शत्रुजीत कपूर ने जिलों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसको पुलिस अधिकारियों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों में आम लोगों की सिक्योरिटी को प्राथमिकता दी गई है, ताकि लोग शांतिपूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण तरीके से होली के त्योहार का आनंद ले सकें।

इसके साथ ही डीजीपी ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर रंग फेंकने, शराब पीने के बाद दुर्व्यवहार करने, छेड़छाड़ करने, जबरदस्ती डोनेशन लेने और ध्वनि प्रदूषण जैसी संभावित समस्याओं को देखते हुए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सूबे में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए खुफिया जानकारी जुटाने वाली इकाइयां अलर्ट पर रहेंगी।

हुड़दंगबाजी को रोकने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की पैदल और मोबाइल गश्त बढ़ाई जाएगी। इस दौरान प्रदेश में सभी जिलों में स्थापित किए गए पुलिस नियंत्रण कक्ष भी अलर्ट पर रहेंगे। सार्वजनिक रूप से शराब पीने और नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गानों को लेकर ये होंगे नियम
हरियाणा पुलिस महानिदेशक ने होली के कार्यक्रमों और जुलूसों के आयोजकों को लाउडस्पीकर के माध्यम से अश्लील या उत्तेजक गीत, नारे बजाने के खिलाफ चेतावनी दी गई है। किसी भी भड़काऊ या आपत्तिजनक कंटेंट की पहचान करने और उसे हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैसेजिंग ऐप की बारीकी से निगरानी की जाएगी।

होली के पर्व के दौरान छेड़छाड़ आदि को रोकने के लिए समर्पित प्रयास किए जाएंगे। इस दौरान विशेष रूप से महिलाओं तथा लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए है। इससे सभी के लिए अधिक समावेशी और आनंददायक माहौल बनेगा। धार्मिक स्थलों तथा मिश्रित आबादी वाले स्थानों के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे।

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