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रेव पार्टी में नशे में पकड़ी गई इस अभिनेत्री को …………

सत्य खबर, बेंगलुरु ।
बेंगलुरु की एक रेव पार्टी में शामिल तेलुगू फिल्मों की अभिनेत्री हेमा की मुश्किलें बढ़ गई हैं. वह नशीले पदार्थ सेवन की जांच में पॉजिटिव पाई गई हैं. पुलिस का कहना है कि इस पार्टी में कई मॉडल्स और टेक प्रोफेशनल्स भी शामिल थे. फार्म हाउस से एमडीएमए की 17 गोलियां और कोकीन सहित अन्य मादक पदार्थ मिले हैं. इसमें आंध्र प्रदेश और बेंगलुरु के 100 से ज्यादा लोग पहुंचे थे, जिनमें 25 से अधिक युवतियां भी थीं.
अब हेमा समेत आठ लोगों को नोटिस जारी कर हाजिर होने के लिए कहा गया है. इनमें से जो भी लोग नशे के सेवन या नशीला पदार्थ बेचने के दोषी होंगे, उन्हें कड़ी सजा मिलेगी. आइए जान लेते हैं कि रेव पार्टी में पकड़े गए लोगों को कितनी सजा मिलती है.

बेंगलुरु की रेव पार्टी में मारा गया छापा
बेंगलुरु के एक फार्म हाउस में चल रही रेव पार्टी में छापा मार कर केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) ने वहां से एक्सटसी की गोलियां, कोकीन और अन्य नशीले पदार्थ बरामद किए हैं. बताया गया है कि फार्म हाउस में 18 मई को शाम पांच बजे से 19 मई की सुबह छह बजे तक पार्टी चल रही थी. इसका आयोजन हैदाराबाद के रहने वाले वसु ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया था. इस पार्टी में एक दिन में 50 लाख रुपए से भी अधिक खर्च होने का अनुमान है. इस मामले को लेकर इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है.

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तेलुगु फिल्मों की अभिनेत्री पाई गई पॉजिटिव
जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि पार्टी में जाने-माने डीजे, मॉडल, अभिनेता-अभिनेत्री और तकनीकी जगत से जुड़े लोग पहुंचे थे. इनमें एक नाम, जिसने सबको चौंका दिया, वह था तेलुगु फिल्मों की अभिनेत्री हेमा का. वह भी पार्टी में मौजूद थीं. वह छापेमारी के दौरान नशीली दवाएं के लेने में पॉजिटिव पाई गई हैं. वैसे तो हेमा ने केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) की एंटी-नारकोटिक्स विंग के सामने पेश होने के लिए समय मांगा है पर उनके खिलाफ सेक्शन 2 और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

इन कानूनों के तहत होती है कार्रवाई
इंडियन पैनल कोड की धारा 2 के अनुसार हर व्यक्ति इस संहिता के उपबन्धों के प्रतिकूल काम करने वाला भारत के भीतर दोषी होगा. वह इसी संहिता के अधीन दण्डनीय होगा या फिर नहीं. जहां तक रेव पार्टी में नशा करने और नशा उपलब्ध करवाने पर सजा का प्रश्न है तो इसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट यानी नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है. इस एक्ट के तहत नशीली दवाइयों के इस्तेमाल, नशीली पदार्थ के उत्पादन करने वालों और बेचने-खरीदने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है.इसी एक्ट के तहत हाल ही में रेव पार्टी में सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ कार्रवाई की गई थी.

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