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बेटे के बाद अब कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

सत्य खबर,चंडीगढ़।
कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छौक्कर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने धन शोधन के एक मामले में कांग्रेस विधायक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह इस रियायत के हकदार नहीं हैं।

जस्टिस विकास बहल ने कहा कि अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलों और उसके खिलाफ प्रस्तुत सामग्री पर विचार किया है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह अपराध का दोषी नहीं हैं। इसके साथ ही जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा ऐसा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, साईं आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड (SAFPL) का नियंत्रण छोकर परिवार के पास था। SAFPL ने गुरुग्राम के सेक्टर 68 में किफायती समूह आवास परियोजना के तहत फ्लैट बनाने की परियोजना शुरू की थी।

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1,500 फ्लैटों के लिए लाइसेंस दिया गया था। SAFPL ने बुकिंग शुरू की और 1,500 घर खरीदारों से लगभग 360 करोड़ रुपये एकत्र किए। निर्माण धीमा था और समय सीमा चूक गई थी। दस महीने पहले समालखा से विधायक छोकर के पानीपत और गुरुग्राम DLF फेस वन स्थित घर पर ईडी की टीम चार गाड़ियों में पहुंची थी। माहिरा होम्स के नाम से कंपनी के मालिकाना हक भी धर्म सिंह छोकर का है।

यहीं कारण है कि पिछले काफी समय से जिन लोगों ने माहिरा होम्स अफोर्डेबल फ्लैट में इन्वेस्ट किया था, उन्हें अभी तक फ्लैट नहीं मिले हैं। इसी के चलते लगातार वह इसका विरोध भी कर रहे हैं। इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस ने विधायक के बेटे के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया था।

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने घर खरीदारों के पैसों की धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक महीने पहले हरियाणा की समालखा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के बेटे सिकंदर सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी ने यह गिरफ्तारी उत्तराखंड के हरिद्वार से की थी। ईडी अधिकारियों के मुताबिक सिकंदर को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत हिरासत में लिया गया। विधायक धर्म सिंह छौक्कर, उनके बेटे सिकंदर सिंह और विकास छौक्कर माहिरा रियल एस्टेट समूह के मालिक और प्रवर्तक हैं।

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