जबलपुर हाई कोर्ट ने ‘Emergency’ की रिलीज पर लगाई रोक, सेंसर बोर्ड ने कहा – सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला
बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सांसद कंगना रनौत की फिल्म ‘Emergency‘ की रिलीज एक बार फिर रोक दी गई है। 6 सितंबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण सिनेमाघरों में नहीं दिखाया जाएगा। फिल्म के सह-निर्माता कंपनी ने इस मुद्दे पर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
जबलपुर हाई कोर्ट का आदेश
कंगना रनौत की फिल्म ‘Emergency’ को जबलपुर हाई कोर्ट ने रोक दिया है। हाई कोर्ट में इस फिल्म पर सुनवाई हुई, जहां फिल्म की रिलीज पर बैन लगा दिया गया। फिलहाल, फिल्म के लिए केवल ऑनलाइन सर्टिफिकेट सीरियल नंबर जारी किया गया है, लेकिन सेंसर बोर्ड ने अभी तक इसका सर्टिफिकेट नहीं दिया है।
ट्रेलर पर भी रोक
फिल्म के ट्रेलर पर भी रोक लग गई है। दरअसल, कुछ लोगों और सिख समुदाय के प्रतिनिधियों ने फिल्म के कुछ दृश्यों को लेकर आपत्ति जताई थी। उन्होंने फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे हाई कोर्ट ने माना। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगर फिल्म के रिलीज के बाद भी कोई आपत्ति होती है, तो याचिकाकर्ता कोर्ट में जा सकते हैं।
बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका
फिल्म की सह-निर्माता कंपनी ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने ‘इमरजेंसी’ की रिलीज और सेंसर सर्टिफिकेट के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया है कि सेंसर बोर्ड ने मनमानी और गैरकानूनी तरीके से फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट को रोका है। इस याचिका को जस्टिस बीपी कोलाबावाला और फिरदौस पूनावाला की डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए रखा गया है, जो आज होगी।
पंजाब में विरोध
कंगना की ‘इमरजेंसी’ को लेकर काफी विवाद चल रहा है। पंजाब में इस फिल्म के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। सिख समुदाय के लोग कह रहे हैं कि फिल्म में उनके गलत चित्रण किए गए हैं और तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है। कंगना रनौत फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही हैं। फिल्म की कहानी 1975 में लागू की गई ‘इमरजेंसी’ पर आधारित है। कंगना के अलावा, फिल्म में अनुपम खेर, श्रेयस तलपड़े और महिमा चौधरी भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे।